टूलकिट मामला: दिल्ली की अदालत ने शांतनु मुलुक को नौ मार्च तक गिरफ्तारी से राहत दी

टूलकिट मामला: दिल्ली की अदालत ने शांतनु मुलुक को नौ मार्च तक गिरफ्तारी से राहत दी

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  • Publish Date - February 25, 2021 / 05:56 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:55 PM IST

नयी दिल्ली,25फरवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने किसानों के आंदोलन से संबंधित “टूलकिट” सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोपी शांतनु मुलुक को गिरफ्तारी से नौ मार्च तक के लिए बृहस्पतिवार को राहत प्रदान की ।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने कार्यकर्ता को गिरफ्तारी से उस वक्त राहत दी जब दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसे मुलुक की अंतरिम जमानत याचिका पर विस्तार से जवाब दाखिल करने के लिए पूछताछ के वास्ते और वक्त चाहिए।

इस पर न्यायाधीश ने पुलिस को मुलुक के खिलाफ नौ मार्च तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई नौ मार्च को होगी।

मुलुक, दिशा रवि और निकिता जैकब के खिलाफ राजद्रोह और अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया गया है।

भाषा शोभना पवनेश

पवनेश