नयी दिल्ली, 27 दिसंबर (भाषा) दिल्ली मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने अक्टूबर 2023 में रोहिणी पूर्व मेट्रो स्टेशन के पास दिल्ली परिवहन निगम की बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 32 वर्षीय व्यक्ति की मौत संबंधी मामले की सुनवाई करते हुए मृतक के परिवार को 1.26 करोड़ रुपये का मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया।
पीठासीन अधिकारी विक्रम ने सड़क दुर्घटना में मनीष कुमार चौधरी की मौत के मामले में मुआवजे का अनुरोध करते हुए मृतक के परिजनों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।
न्यायाधिकरण ने 22 दिसंबर के आदेश में कहा कि यह दुर्घटना दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बस के चालक संजय द्वारा लापरवाही और तेज रफ्तार से वाहन चलाए जाने के कारण हुई।
उसने कहा कि यह दुर्घटना 18 अक्टूबर 2023 को अपराह्न करीब एक बजे रिठाला रोड पर रोहिणी पूर्व मेट्रो स्टेशन के नीचे उस समय हुई जब चौधरी मोटरसाइकिल चला रहे थे।
आरोप है कि दिल्ली परिवहन निगम की बस ने अचानक लेन बदल दी, जिससे मोटरसाइकिल बस के पिछले हिस्से से टकरा गई। चौधरी को अस्पताल ले जाए जाने पर मृत घोषित कर दिया गया।
न्यायाधिकरण ने उस सीसीटीवी फुटेज पर भरोसा किया जिसमें नजर आ रहा था कि बस ने अचानक लेन बदली थी जो चालक के इस दावे के विपरीत है कि चौधरी वाहन से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था।
न्यायाधिकरण ने कहा कि मृतक एक निजी कंपनी में कार्यरत था और उसकी मां एवं बहन सहित तीन याचिकाकर्ता उस पर आश्रित थे।
न्यायाधिकरण ने विभिन्न मदों के तहत कुल 1.26 करोड़ रुपये का मुआवजा मंजूर किया और बीमा कंपनी ‘न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड’ को मुआवजे की राशि जमा कराने का निर्देश दिया।
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सिम्मी रंजन
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