कोलकाता, 21 जुलाई (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को शहर की पुलिस को निर्देश दिया कि वह शहीद दिवस रैली के आयोजन के लिए तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी नीत खेमे की सुरक्षा सुनिश्चित करे।
न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की पीठ ने कार्यक्रम के मंच में तोड़फोड़ के ममता खेमे के आरोपों पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया।
पीठ ने संयुक्त पुलिस आयुक्त (मुख्यालय) से 31 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई पर एक रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा।
न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने यह भी निर्देश दिया कि मंगलवार रात नौ बजे तक मंच और रैली से जुड़ा अन्य सामान हटा दिया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस मंच को हटाए जाने और सामान ले जाए जाने के दौरान आवश्यक सहायता और सुरक्षा प्रदान करेगी।
ममता खेमे ने मंगलवार को यह आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया कि कोलकाता में बिरला तारामंडल के सामने उसके शहीद दिवस रैली स्थल पर तोड़फोड़ की गई।
ममता खेमे ने बताया कि उसने इस सिलसिले में मध्यरात्रि को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तपब्रत चक्रवर्ती के समक्ष एक तत्काल याचिका दायर की थी।
ममता खेमे के वकील अर्का नाग ने अदालत से मामले में तुरंत दखल देने और 15 जुलाई के आदेश में बदलाव करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि आज सुबह उपद्रवियों ने मंच में तोड़फोड़ की और लाउडस्पीकर के कनेक्शन काट दिए।
नाग ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए रैली स्थल पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के उच्च न्यायालय के 15 जुलाई के निर्देश के बावजूद मंच निर्माण सामग्री और बिजली उपकरण उपलब्ध कराने वाले लोगों को धमकियों का सामना करना पड़ा।
भाषा पारुल पवनेश
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