तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी ने विदेश यात्रा की अनुमति के लिए न्यायालय का रुख किया

Ads

तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी ने विदेश यात्रा की अनुमति के लिए न्यायालय का रुख किया

  •  
  • Publish Date - July 30, 2026 / 12:42 PM IST,
    Updated On - July 30, 2026 / 12:42 PM IST

नयी दिल्ली, 30 जुलाई (भाषा) तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने आंखों का इलाज कराने के लिए उन्हें विदेश जाने की अनुमति देने से कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा इनकार किये जाने के बाद उच्चतम न्यायालय का रुख किया है।

बनर्जी ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल कर कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा 20 जुलाई को दिये गए फैसले को चुनौती दी है।

शीर्ष अदालत में हालांकि मामले को अब तक सूचीबद्ध नहीं किया गया है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर धमकी भरे बयान देने से जुड़े एक मामले में बनर्जी को दंडात्मक कार्रवाई से मिली राहत की मियाद को पहले ही छह अक्टूबर तक बढ़ा दिया था।

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने बनर्जी को दंडात्मक कार्रवाई से राहत देने के साथ पूर्व की तरह जांच में सहयोग करने और अदालत की अनुमति के बिना विदेश यात्रा न करने का निर्देश दिया था।

डायमंड हार्बर से लोकसभा सदस्य बनर्जी ने आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी।

उच्च न्यायालय ने उनके अनुरोध को स्वीकार करने को लेकर अनिच्छा जताते हुए कहा कि कोलकाता में आंख के कई नामी अस्पताल हैं।

न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने मौखिक टिप्पणी की कि सांसद को सरकारी एसएसकेएम अस्पताल के नेत्र रोग विभाग के प्रमुख के पास जाना चाहिए, जो यह तय करेंगे कि उनके आंखों की समस्या का इलाज वहां हो सकता है या नहीं।

भाषा धीरज सिम्मी

सिम्मी