Umar Khalid Sharjeel Imam Bail Hearing: उमर खालिद-शरजील इमाम को मिलेगी बेल या फिर रहेंगे जेल में? सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई

Umar Khalid Sharjeel Imam Bail Hearing: उमर खालिद-शरजील इमाम को मिलेगी बेल या फिर रहेंगे जेल में? सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई

Umar Khalid Sharjeel Imam Bail Hearing: उमर खालिद-शरजील इमाम को मिलेगी बेल या फिर रहेंगे जेल में? सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई

Umar Khalid Sharjeel Imam Bail Hearing: उमर खालिद-शरजील इमाम को मिलेगी बेल या फिर रहेंगे जेल में? सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई / Image: File

Modified Date: January 5, 2026 / 10:40 am IST
Published Date: January 5, 2026 10:28 am IST
HIGHLIGHTS
  • आज जमानत याचिकाओं पर फैसला
  • उमर खालिद और शरजील इमाम पिछले कई वर्षों से जेल में बंद
  • दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था

नयी दिल्ली:  Umar Khalid Sharjeel Imam Bail Hearing उच्चतम न्यायालय 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं पर आज यानि पांच जनवरी को फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ इन याचिकाओं पर आदेश पारित करेगी।

जमानत याचिकाओं पर आज फैसला

Umar Khalid Sharjeel Imam Bail Hearing शीर्ष अदालत ने पिछले साल 10 दिसंबर को दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू तथा आरोपियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी, सिद्धार्थ दवे, सलमान खुर्शीद और सिद्धार्थ लूथरा की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

दिल्ली दंगे के मुख्य आरोपी

उमर, शरजील और अन्य पर फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों का “मुख्य साजिशकर्ता” होने का आरोप है। उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय न्याय संहिता (आईपीसी) के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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53 लोग मारे गए थे दंगों में

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। क्षेत्र में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ व्यापक विरोध-प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दंगों की साजिश से जुड़े मामले में उमर सहित अन्य आरोपियों को जमानत देने से दो सितंबर को इनकार कर दिया था। इसके बाद आरोपियों ने उक्त फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था।

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