केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार के पुत्र ने अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया

केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार के पुत्र ने अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया

केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार के पुत्र ने अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया
Modified Date: May 12, 2026 / 06:40 pm IST
Published Date: May 12, 2026 6:40 pm IST

हैदराबाद, 12 मई (भाषा) केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार के बेटे भागीरथ ने एक नाबालिग लड़की के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में अग्रिम जमानत के लिए मंगलवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय का रुख किया।

भागीरथ के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया गया है।

याचिकाकर्ता ने अग्रिम जमानत याचिका के अलावा एक और याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने का अनुरोध किया है।

सूत्रों के अनुसार, इन याचिकाओं पर अगली सुनवाई की तारीख जल्द तय की जाएगी।

यह मामला आठ मई को उस वक्त दर्ज किया गया था, जब 17-वर्षीय एक लड़की की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी कि भागीरथ उसकी बेटी के साथ रिश्ते में था और उसने (मंत्री पुत्र ने) उनकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया।

पुलिस के अनुसार, यह कथित संबंध लगभग सात-आठ महीने पहले शुरू हुआ था।

भागीरथ ने आरोपों से इनकार किया है और किशोरी तथा उसके माता-पिता पर जबरन वसूली (उगाही) और आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाया है।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने सोमवार को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सी. वी. आनंद को निर्देश दिया कि पॉक्सो मामले की जांच के लिए विशेष टीमें गठित की जाएं और जांच को तेज किया जाए।

कुकटपल्ली क्षेत्र की पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) रीतिराज ने सोमवार को पेट बशीराबाद पुलिस थाने का दौरा किया जहां यह मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने एसीपी और एसएचओ के साथ जांच की प्रगति पर चर्चा की।

रीतिराज ही जांच की निगरानी कर रही हैं।

उन्होंने बताया कि एक कार्य योजना तैयार कर ली गई है और उसे लागू किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पीड़िता का बयान पहले ही दर्ज किया जा चुका है लेकिन कुछ अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होने के कारण उसका बयान फिर से लिया जाएगा।

भाषा सुरेश नरेश

नरेश


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