प्रयागराज, 13 मई (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कुशीनगर में नगर परिषद हाता स्थित ईदगाह की जमीन पर बकरीद की नमाज अदा करने की अनुमति देने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश जारी करने का अनुरोध करने वाली एक रिट याचिका पर बुधवार को राज्य सरकार से जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा।
अदालत ने इस चरण में याचिकाकर्ताओं को कोई अंतरिम राहत नहीं दी और मामले की अगली सुनवाई 21 मई को तय कर दी।
न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की पीठ ने वाजिद अली तथा दो अन्य लोगों द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश जारी किया।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि नमाज अदा करने के लिए आवश्यक अनुमति देना जिला मजिस्ट्रेट का दायित्व है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत नमाज अदा करना मौलिक अधिकार है।
अदालत ने इस पर कहा कि नमाज अदा करना मौलिक अधिकार है लेकिन किसी को बिना कानूनी अधिकार के एक सार्वजनिक स्थल या एक विशेष स्थल पर नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
भाषा सं राजेंद्र जितेंद्र
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