उप्र: ज्ञानवापी वुजूखाना के सर्वेक्षण का अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई टली

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उप्र: ज्ञानवापी वुजूखाना के सर्वेक्षण का अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई टली

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  • Publish Date - January 12, 2026 / 09:24 PM IST,
    Updated On - January 12, 2026 / 09:24 PM IST

प्रयागराज, 12 जनवरी (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के वुजूखाना का सर्वेक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से कराने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई सोमवार को स्थगित हो गयी।

मामले की अगली सुनवाई तीन फरवरी को होगी।

न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की अदालत राखी सिंह द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रही है।

अदालत ने कहा, “संबंधित पक्षकारों के वकीलों ने बताया कि इस मामले की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में जारी है और अगली तिथि 27 जनवरी निर्धारित है, जिसे देखते हुए इस मामले में सुनवाई टाली जाती है।”

यह पुनरीक्षण याचिका वाराणसी के जिला न्यायाधीश द्वारा 21 अक्टूबर, 2023 के एक आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है।

जिला न्यायाधीश ने एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद में वुजूखाना क्षेत्र (कथित शिवलिंग को छोड़कर) का सर्वेक्षण करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था। राखी सिंह ने इस पुनरीक्षण याचिका में दलील दी कि न्याय हित में वुजूखाना क्षेत्र का सर्वेक्षण आवश्यक है क्योंकि इससे अदालत को निर्णय पर पहुंचने में मदद मिलेगी।

याचिका में यह भी बताया गया कि वुजूखाना क्षेत्र का एएसआई से सर्वेक्षण इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इससे संपूर्ण संपत्ति का धार्मिक चरित्र निर्धारित हो सकेगा।

एएसआई वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का पहले की सर्वेक्षण कर जिला न्यायाधीश को रिपोर्ट सौंप चुकी है।

भाषा सं राजेंद्र जितेंद्र

जितेंद्र