उप्र हिंसा: घरों को गिराने के खिलाफ याचिकाओं पर न्यायालय ने उप्र सरकार से जवाब तलब किया

उप्र हिंसा: घरों को गिराने के खिलाफ याचिकाओं पर न्यायालय ने उप्र सरकार से जवाब तलब किया

उप्र हिंसा: घरों को गिराने के खिलाफ याचिकाओं पर न्यायालय ने उप्र सरकार से जवाब तलब किया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:55 pm IST
Published Date: June 16, 2022 1:29 pm IST

नयी दिल्ली, 16 जून (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश सरकार और उसके अधिकारियों को उन याचिकाओं पर तीन दिन के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया जिनमें आरोप लगाया गया है कि पिछले सप्ताह राज्य में हई हिंसा के आरोपियों के घरों को अवैध रूप से गिराया गया है।

इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि अधिकारियों को कानून के तहत उचित प्रक्रिया का सख्ती से पालन करना चाहिए,

न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा, नागरिकों में यह भावना होनी चाहिए कि देश में कानून का शासन है।

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न्यायालय ने कहा, हर चीज़ निष्पक्ष होनी चाहिए, हम उम्मीद करते हैं कि अधिकारी कानून के तहत प्रक्रिया का सख्ती से पालन करेंगे।

मामले में अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।

भाषा फाल्गुनी अविनाश

अविनाश


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