बदायूं, 18 अगस्त (भाषा) उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की एक अदालत ने दो युवकों की हत्या के मामले में मंगलवार को एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उसपर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि साक्ष्यों के अभाव में छह अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया।
विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार गुप्ता ने बताया कि इस्लामनगर थाना क्षेत्र के अलीपुर चिचैटा गांव में पांच अगस्त, 2021 की शाम आयेंद्र पाल सिंह अपने साथी गौरव के साथ मोटरसाइकिल से इस्लामनगर जा रहा था।
उन्होंने बताया कि रास्ते में सुभाष नाम के व्यक्ति ने मामूली विवाद में सिंह की मोटरसाइकिल को अपनी कार से कथित तौर पर टक्कर मार दी।
कार में छह अन्य लोग सवार थे।
गुप्ता ने बताया कि घटना में गंभीर रूप से घायल आयेंद्र पाल सिंह और गौरव की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई थी।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में सुभाष और छह अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) रिंकू जिंदल की अदालत ने मुख्य आरोपी सुभाष को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उसपर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
भाषा सं. सलीम जितेंद्र
जितेंद्र