उप्र : दलित लड़की से बलात्कार के दोषी को उम्रकैद

Ads

उप्र : दलित लड़की से बलात्कार के दोषी को उम्रकैद

  •  
  • Publish Date - August 27, 2026 / 02:43 PM IST,
    Updated On - August 27, 2026 / 02:43 PM IST

महराजगंज (उप्र), 27 अगस्त (भाषा) महराजगंज जिले की एक अदालत ने वर्ष 2023 में 17 साल की एक दलित लड़की से बलात्कार करने के आरोपी एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनायी है।

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अदालत) विनोद कुमार (पंचम) ने बुधवार को अंबरीश गुप्ता नामक आरोपी को दोषी ठहराया और उसे उम्रकैद तथा 81 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।

विशेष लोक अभियोजक विनोद सिंह ने बताया कि नौ अगस्त 2023 को जिले के पुरेंद्रपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में आरोपी अंबरीश ने एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर उससे कई बार यौन संबंध बनाये और जब लड़की ने शादी का दबाव डाला तो उसे जातिसूचक अपशब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी दी।

उन्होंने बताया कि लड़की के पिता की शिकायत पर गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया था।

भाषा सं. सलीम मनीषा

मनीषा