वडोदरा, 31 अगस्त (भाषा) वडोदरा की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने सोमवार को शहर में 2024 में नवरात्रि की रात एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पांच लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई और इस अपराध को “सबसे घिनौना कृत्य” बताया।
विशेष लोक अभियोजक नयन सुखदवाला ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सी.एम. पवार ने पांचों दोषियों में से हर एक पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया और सरकार को पीड़िता को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।
सुखदवाला ने पत्रकारों से कहा, “अदालत ने कहा कि समाज में महिलाओं की अहम भूमिका होती है और किसी महिला या नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म एक बेहद गंभीर मामला है। अदालत ने इसे बहुत ही घिनौनी घटना बताया।”
उन्होंने कहा, “अदालत ने टिप्पणी की कि देवी अंबा को समर्पित नवरात्रि जैसे पर्व के दौरान सामूहिक दुष्कर्म की घटना को हल्के में नहीं लिया जा सकता, पेश किए गए साक्ष्य पुख्ता थे और संदेह से परे साबित होते हैं।”
भाषा प्रशांत दिलीप
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