प.बंगाल में चुनाव बाद हिंसा: अदालत ने दिया सीबीआई को जांच का आदेश, एसआईटी का गठन

प.बंगाल में चुनाव बाद हिंसा: अदालत ने दिया सीबीआई को जांच का आदेश, एसआईटी का गठन

प.बंगाल में चुनाव बाद हिंसा: अदालत ने दिया सीबीआई को जांच का आदेश, एसआईटी का गठन
Modified Date: November 29, 2022 / 08:26 pm IST
Published Date: August 19, 2021 12:25 pm IST

कोलकाता, 19 अगस्त (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद कथित हिंसा के मामले में हत्या एवं बलात्कार जैसे गंभीर मामलों की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने का बृहस्पतिवार को आदेश दिया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिन्दल की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय पीठ ने चुनाव के बाद कथित हिंसा के संबंध में अन्य आरोपों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का भी आदेश दिया। पीठ ने कहा कि दोनों जांच अदालत की निगरानी में की जाएंगी।

उसने केंद्रीय एजेंसी से आगामी छह सप्ताह में अपनी जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा। एसआईटी में महानिदेशक (दूरसंचार) सुमन बाला साहू, कोलकाता पुलिस आयुक्त सौमेन मित्रा और रणवीर कुमार जैसे आईपीएस अधिकारी होंगे।

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भाषा

सिम्मी मनीषा

मनीषा


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