वीजा प्रकरण: अदालत ने धन शोधन के मामले में कार्ति चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

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वीजा प्रकरण: अदालत ने धन शोधन के मामले में कार्ति चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

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  • Publish Date - June 3, 2022 / 05:34 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:08 PM IST

नयी दिल्ली, तीन जून (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने से जुड़े कथित घोटाले के सिलसिले में दर्ज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने कार्ति को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि उनकी याचिका स्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।

ईडी ने 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी किये जाने से संबद्ध कथित घोटाले के सिलसिले में हाल में कार्ति और अन्य के खिलाफ धन शोधन का एक मामला दर्ज किया था। उल्लेखनीय है कि 2011 में कार्ति के पिता पी. चिदंबरम केंद्रीय गृह मंत्री थे।

ईडी ने उक्त मामले में सीबीआई की हालिया प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्राथमिकी) का संज्ञान लेते हुए धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अपना मामला दर्ज किया था।

भाषा सुभाष पवनेश

पवनेश