Waqf Amendment Bill पर बुधवार को लोकसभा में चर्चा, पारित कराने के लिए NDA ने कसी कमर

Waqf Amendment Bill : वक्फ संशोधन विधेयक बुधवार को लोकसभा में चर्चा, पारित कराने के लिए लाया जाएगा

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  • Publish Date - April 1, 2025 / 03:30 PM IST,
    Updated On - April 1, 2025 / 03:57 PM IST
HIGHLIGHTS
  • लोकसभा अध्यक्ष ने चर्चा के लिए आठ घंटे निर्धारित किए
  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मूल विधेयक में कुछ बदलावों को मंजूरी दी

नयी दिल्ली: Waqf Amendment Bill, लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक विचार और पारित कराने के लिए लाया जाएगा और इस दौरान हंगामा होने के आसार हैं क्योंकि विपक्षी दल इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं।

सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि विधेयक पर सदन में आठ घंटे की प्रस्तावित चर्चा के बाद अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू जवाब देंगे और इस विधेयक को पारित कराने के लिए सदन की मंजूरी लेंगे।

सूत्रों ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई।पिछले साल विधेयक पेश करते समय सरकार ने इसे दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव किया था।

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समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के बाद, उसकी सिफारिश के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मूल विधेयक में कुछ बदलावों को मंजूरी दी थी। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विपक्ष ने विधेयक पर चर्चा के लिए 12 घंटे का समय आवंटित करने की मांग की जबकि सरकार ने कम समय रखने पर जोर दिया ताकि अन्य विधायी कामकाज निपटाया जा सके।

इस मुद्दे पर बीएसी बैठक में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई और विपक्षी दलों के नेता बैठक छोड़कर बाहर आ गए। बाद में रीजीजू ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि कुछ दल चार से छह घंटे की चर्चा चाहते थे, वहीं विपक्ष 12 घंटे की चर्चा कराने पर अड़ा रहा।

चर्चा के लिए आठ घंटे निर्धारित

उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ने चर्चा के लिए आठ घंटे निर्धारित किए हैं और सदन की भावना के अनुरूप इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। रीजीजू ने इस बात पर हैरानी जतायी कि विपक्ष ने बीएसी की बैठक से वॉकआउट क्यों किया? रीजीजू ने कहा कि वह बुधवार को 12 बजे निचले सदन में प्रश्नकाल समाप्त होते ही विधेयक को चर्चा और पारित कराने के लिए रखेंगे।

उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए दावा किया कि कुछ दल चर्चा से बचने के लिए बहाने बना रहे हैं। लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई ने कहा कि विपक्ष बीएसी की बैठक से बाहर आ गया क्योंकि सरकार अपना एजेंडा थोप रही है और मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड को जोड़ने के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग स्वीकार नहीं की गई।

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उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष को मौका नहीं दिया जा रहा। रीजीजू ने कहा कि लोकसभा द्वारा विधेयक पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को इसकी सूचना दी जाएगी।विपक्षी दल विधेयक का कड़ा विरोध कर रहे हैं और इसे असंवैधानिक एवं मुस्लिम समुदाय के हितों के खिलाफ बता रहे हैं। कुछ प्रमुख मुस्लिम संगठन विधेयक के खिलाफ एकजुट हैं।

विधेयक में भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार का प्रावधान प्रस्तावित है। संसद का बजट सत्र चार अप्रैल को समाप्त होगा।

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1. वक्फ संशोधन विधेयक (Waqf Amendment Bill) क्या है?

वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार करना है। यह विधेयक वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधानों का प्रस्ताव करता है।

2. विधेयक का विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है?

विपक्षी दलों का दावा है कि यह विधेयक असंवैधानिक है और मुस्लिम समुदाय के हितों के खिलाफ है। उनका कहना है कि इस विधेयक से वक्फ संपत्तियों के सही प्रबंधन में बाधा आ सकती है और इसका असर मुस्लिम समुदाय पर पड़ेगा।

3. विधेयक पर चर्चा के लिए कितने घंटे तय किए गए हैं?

लोकसभा में विधेयक पर आठ घंटे की चर्चा निर्धारित की गई है, हालांकि विपक्षी दलों ने 12 घंटे की चर्चा की मांग की थी। सरकार ने कम समय की अवधि पर जोर दिया है।

4. बीएसी बैठक में क्या हुआ था?

बीएसी बैठक में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। विपक्ष ने अधिक समय की चर्चा की मांग की, जबकि सरकार ने सीमित समय पर जोर दिया ताकि अन्य विधायी कामकाज भी निपटाए जा सकें। इस दौरान विपक्षी दल बैठक से बाहर चले गए थे।

5. विधेयक के पारित होने के बाद क्या होगा?

विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाएगा। इसके बाद, राज्यसभा द्वारा पारित होने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।