Wayanad seat declared vacant: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के मुकदमे में दो साल की सजा सुनाये जाने के बाद शुक्रवार को उन्हें लोकसभा सदस्य के तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया गया था। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रभावी होने के साथ ही उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लग सकती हैं। हालांकि राहुल गाँधी के लिए विकल्प खुले हुए हैं। वह सूरत कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते है। यदि ऊपरी अदालत सूरत कोर्ट के फैसले पर स्टे देती हैं तो उनकी सदस्यता बरक़रार रहेगी और यदि उन्हें स्टे नहीं मिलता तो वह आने वाले आठ सालों तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे।
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बहरहाल जो ताजा खबर हैं वह यह की केंद्रीय चुनाव आयोग ने राहुल गाँधी के संसदीय सीट वायनाड को रिक्त घोषित कर दिया है। इससे पहले लोकसभा सचिवालय ने अपने वेबसाइट से राहुल गाँधी की जानकारी भी हटा दी थी। इससे यह साफ़ होता हैं की अयोग्यता से जुड़े इस मामले का कोई हल नहीं निकलता और मौजूदा स्थिति बरकरार रहती हैं तो चुनाव आयोग कभी भी इस सीट पर उपचुनाव करा सकती हैं।
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Wayanad seat declared vacant: लोकसभा की वेबसाइट में वायनाड के अलावा जालंधर और लक्षद्वीप सीट को भी रिक्त दर्शाया गया है। जालंधर सीट कांग्रेस सदस्य संतोख सिंह चौधरी के निधन के कारण रिक्त हुई है। लक्षद्वीप सीट राकांपा सदस्य मोहम्मद फैजल को अयोग्य ठहराये जाने के कारण खाली हुई है।
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