वाहन चलाने के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य: आप सरकार ने अदालत से कहा

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वाहन चलाने के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य: आप सरकार ने अदालत से कहा

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  • Publish Date - November 18, 2020 / 10:23 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:54 PM IST

नयी दिल्ली, 18 नवंबर (भाषा) आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बुधवार को बताया कि वाहन चलाने के दौरान मास्क पहनना अप्रैल में अनिवार्य कर दिया गया था और यह नियम अब भी लागू है।

न्यायमूर्ति नवील चावला के समक्ष दायर एक हलफनामे में सरकार ने यह जानकारी दी। दिल्ली सरकार ने एक वकील द्वारा दायर याचिका को लेकर यह हलफनामा दाखिल किया। अधिवक्ता ने याचिका दायर कर निजी कार में अकेले होने पर मास्क नहीं पहनने को लेकर काटे गए 500 रुपये के चालान को चुनौती दी ।

याचिकाकर्ता -वकील सौरभ शर्मा ने याचिका में दावा किया है कि नौ सितंबर को वाहन चलाने के दौरान उन्हें दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने रोका और कार में अकेले होने के बावजूद मास्क नहीं पहनने के लिए जुर्माना लगा दिया गया।

शर्मा की ओर से पेश होते हुए वकील जे पी वर्गीस ने अदालत को बताया कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की ओर से चार अप्रैल को जारी आदेश के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि कार में अकेले मौजूद व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है।

वहीं मंत्रालय की ओर से पेश हुए अधिवक्ता फरमान अली माग्रे ने कहा कि अदालत के सामने सही स्थिति रखने के लिए उन्हें दो सप्ताह का समय दिया जाए। अदालत ने मंत्रालय को यह समय दे दिया है और यह स्पष्ट कर दिया कि सात जनवरी को अगली सुनवाई पर वह और समय नहीं मांग सकते हैं।

अदालत ने अगली सुनवाई पर इसी तरह की दो और याचिकाओं को सूचीबद्ध किया है। ये याचिकाएं आदित्य कौशिक और दीपक अग्रवाल ने दायर की है।

भाषा स्नेहा पवनेश

पवनेश