ओबीसी प्रमाणपत्रों पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में देंगे चुनौती : ममता |

ओबीसी प्रमाणपत्रों पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में देंगे चुनौती : ममता

ओबीसी प्रमाणपत्रों पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में देंगे चुनौती : ममता

:   Modified Date:  May 24, 2024 / 01:33 PM IST, Published Date : May 24, 2024/1:33 pm IST

कोलकाता, 24 मई (भाषा) पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार 2010 के बाद से राज्य में जारी किए गए सभी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रमाणपत्र रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती देगी।

ममता बनर्जी ने दक्षिण 24 परगना जिले के सागर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए यह बात कही।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गर्मी की छुट्टियों के बाद आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील करेगी।

उन्होंने कहा,‘‘ हम ओबीसी प्रमाणपत्रों को रद्द करने संबंधी आदेश को नहीं मानते। हम ग्रीष्म अवकाश के बाद शीर्ष अदालत में अपील करेंगे।’’

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में 2010 से कई वर्गों को दिया गया अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का दर्जा बुधवार को रद्द कर दिया था।

अदालत ने कहा था कि मुसलमानों के 77 वर्गों को पिछड़ा वर्ग श्रेणी की सूची में शामिल करना ‘‘ उनके साथ वोट बैंक की तरह बर्ताव करना है।’’

बनर्जी ने चुनावी रैली में अपने संबोधन में मतदाताओं से आग्रह किया कि वे ‘‘तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर भाजपा या किसी अन्य पार्टी को एक भी वोट न दें ताकि विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ केंद्र में सरकार बना सके।’’

भाषा शोभना नरेश

नरेश

 

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