withdrawal rules Change in Post Office, now have to be charged

Post Office: पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं पैसे, तो जान लें ये अपडेट्स, नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, अब देने होंगे एक्स्ट्रा चार्ज

Post Office News: अगर आपने पोस्ट आफिस में पैसा जमा किए हैं। पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपोजिट किया हैं या निवेश किए हैं...

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:59 PM IST, Published Date : November 8, 2022/9:04 pm IST

Post Office News: अगर आपने पोस्ट आफिस में पैसा जमा किए हैं। पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपोजिट किया हैं या निवेश किए हैं तो खबर आपके काम की है। आपको परेशान होने से बचा सकती है। क्योंकि पोस्ट ऑफिस ने एक बड़े नियम में बदलाव किया है। अब पोस्ट ऑफिस ने पैसे निकलने के नियम में बदलाव कर दिया है। पोस्ट ऑफिस के नए नियम के अनुसार अब ग्राहकों को पैसे निकलने के लिए चार्ज देने होंगे। पोस्ट ऑफिस ने इसकी जानकारी दी है।

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पोस्ट ऑफिस की तरफ से जारी सर्कुलर के अनुसार ग्राहकों को महीने में फ्री लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन होने पर पैसा निकालने और डालने के लिए 20 रुपये + जीएसटी चार्ज देना होगा। इतना ही नहीं, मिनी स्टेटमेंट के लिए 5 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन देने होंगे। पोस्ट ऑफिस के ग्राहकों को अब ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे।

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देने होंगे एक्स्ट्रा चार्ज

Post Office withdrawal rules Change: पोस्ट ऑफिस की तरफ दी गई जानकारी के अनुसार, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (AePS) से ट्रांजैक्शन चार्ज में तब्दीली की है। एक अधिसूचना के अनुसार, ये चार्जेस 1 दिसंबर, 2022 से प्रभावी हैं। नए नियम के अनुसार, जो IPPB के कस्टमर्स नहीं हैं उन्हें 1 से अधिक ट्रांजैक्शन करने पर शुल्क देना होगा। इसमें आधार के जरिए पैसा निकालने, जमा करने या मिनी स्टेटमेंट निकलना भी शामिल है।

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