Youth of this age will not be able to buy liquor

इस उम्र के युवा नहीं खरीद पाएंगे शराब, यहां की सरकार ने वापस लिया अपना प्रस्ताव

Youth of this age will not be able to buy liquor, the government here has withdrawn its proposal : शराब पिने के लिए 21 साल की उम्र अनिवार्य

Edited By :   Modified Date:  January 19, 2023 / 08:22 PM IST, Published Date : January 19, 2023/8:22 pm IST

21 years of age mandatory to buy and drink liquor: बेंगलुरु :देश में बड़ी तादाद में लोग मदिरा का सेवन करते है। हर राज्य में शराब बेचने और खरीदने के अलग अलग उम्र सिमा तय की गई है। कोई राज्यों में 21 साल उम्र है तो कही पर 23 साल। इसी कड़ी में अब कर्नाटक सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है। जिसके अनुसार अब युवा 21 साल से पहल न तो शराब का सेवन कर सकेंगे न ही शराब बेच सकेंगे।

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उम्र को कम करने के लिए याचिका पेश की गई थी

Youth of this age will not be able to buy liquor: कर्नाटक सरकार के पास एक याचिका पेश की गई थी जिसमें शराब खरीदने के लिए 21 वर्ष के निर्धारित आयु को कम करके 18 करने की मांग की गई थी। इस याचिका पर विचार करने के बाद सरकार ने तय किया है कि वो अपने फैसले पर अमल रहेगा, शराब खरीदने के लिए निर्धारित आयु 21 वर्ष ही रहेगी।

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21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को शराब की बिक्री पर प्रतिबंधित है

21 years of age mandatory to buy and drink liquor: कर्नाटक आबकारी विभाग ने निर्णय के लिए जनता, संघों और मीडिया द्वारा उठाई गई आपत्तियों का हवाला दिया है। पेश की गई प्रेस रिलीज में सरकार ने कहा कि कर्नाटक आबकारी अधिनियम, 1965 की धारा 36(1)(जी) 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाती है। हालांकि, कर्नाटक उत्पाद शुल्क (लाइसेंस की सामान्य शर्तें) 1967 के नियम 10 (1) (ई) के अनुसार, 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को शराब की बिक्री प्रतिबंधित है।

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फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह

Youth of this age will not be able to buy liquor : कर्नाटक सरकार ने 9 जनवरी को एक मसौदा अधिसूचना प्रकाशित की थी। जिसमें शराब पीने और खरीदने की उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 साल करने का प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव को कई शिक्षकों और विशेषज्ञों ने गलत बताया था। कई संघों ने सरकार से आग्रह भी किया कि वे अपने फैसले पर एक बार फिर विचार करें। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों को आबकारी अधिनियम और आबकारी नियम दोनों में ही 21 साल की उम्र सीमा को बरकरार रखने का निर्देश दिया गया है। साथ ही कहा कि जो ड्राफ्ट शिकायत और सुझावों के लिए बनाया गया था वह 30 दिनों के लिए टिप्पणियों के लिए खुला रहेगा।