कोरोना संक्रमित कर्मचारी को मिलेगी 28 दिन की पेड लीव, सरकार ने जारी किए आदेश

कोरोना संक्रमित कर्मचारी को मिलेगी 28 दिन की पेड लीव, सरकार ने जारी किए आदेश

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  • Publish Date - December 3, 2022 / 07:28 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:17 PM IST

लखनऊ। कोरोना काल में योगी आदित्यनाथ सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर जॉब करने वालों को भारी राहत दी है, सरकार ने नोटिफिकेशन में कहा है कि जिस दुकान या कंपनी में 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, उन्हें कोविड के बचाव के तरीके मेन गेट पर डिसप्ले करने होंगे, इसके साथ ही कोरोना से बीमार हुए सभी लोगों को 28 दिन की पेड लीव देनी होगी। जो भी दुकान या फैक्ट्री सरकारी आदेश से बंद हुई है, उनके कर्मचारियों को छुट्टी के साथ वेतन-भत्ते भी देने होंगे।

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इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए प्रदेश में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं, अब यूपी में हर हाल में पब्लिक प्लेस पर मुंह ढंककर चलना अनिवार्य होगा, अगर मास्क नहीं है तो रुमाल या गमछे से मुंह ढंकना होगा, ऐसा न करने पर लोगों को भारी जुर्माना देना होगा।

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सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक ऐसे मामलों में पहली बार बिना चेहरे ढंके पकड़े जाने पर 1 हजार रुपये का फाइन वसूला जाएगा, वहीं दूसरी बार पकड़े जाने पर यह राशि 10 गुना बढ़कर 10 हजार रुपये हो जाएगी, इसके साथ ही सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना देना होगा, पाबंदी बढ़ाते हुए यूपी सरकार ने कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में आठवां संशोधन किया है।