Mathura Krishna Janmabhoomi dispute: मथुरा ईदगाह मस्जिद को विवादित सरंचना मानने की अर्जी खारिज, मंदिर पक्ष को हाई कोर्ट से बड़ा झटका
Krishna Janmabhoomi Shahi Idgah Mosque dispute: मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में मंदिर पक्ष की उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें भविष्य की सभी कार्यवाहियों में ईदगाह मस्जिद को विवादित संरचना के रूप में संदर्भित करने की मांग की गई थी
Krishna Janmabhoomi Shahi Idgah Mosque dispute, file image
- उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख धार्मिक स्थलों को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई
- मथुरा की ईदगाह मस्जिद के खिलाफ हिंदू पक्ष की अर्जी खारिज
- ज्ञानवापी मस्जिद में वुजुखाना सर्वे मामले की सुनवाई अगले महीने
प्रयागराज: Allahabad High Court big decision , इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में मंदिर पक्ष की उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें भविष्य की सभी कार्यवाहियों में ईदगाह मस्जिद को विवादित संरचना के रूप में संदर्भित करने की मांग की गई थी।
आपको बता दें कि यह अर्जी इस मामले में पक्षकार और अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने दाखिल की थी। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की एकल पीठ ने बीती 23 मई को इस मांग को लेकर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। अब कोर्ट ने शुक्रवार को यह निर्णय सुना दिया है।
Krishna Janmabhoomi Shahi Idgah Mosque dispute case in Mathura, उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख धार्मिक स्थलों को लेकर आज यानि शुक्रवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मथुरा की ईदगाह मस्जिद को विवादित सरंचना मानने की मंदिर पक्ष की अर्जी खारिज कर दिया। उपासना स्थल कानून की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लंबित सुनवाई पूरी नहीं हुई है। वहीं वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में वुजुखाना सर्वे मामले की सुनवाई अब छह अगस्त को होगी।
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