Antarjatiye Vivah Protsahan Anudan Yojana: इंटरकास्ट मैरिज पर अब सरकार देगी इतने लाख रूपए, इस वजह से उठाया गया बड़ा कदम, जान लीजिए पूरी शर्तें

Antarjatiye Vivah Protsahan Anudan Yojana: इंटरकास्ट मैरिज पर अब सरकार देगी इतने लाख रूपए, इस वजह से उठाया गया बड़ा कदम, जान लीजिए पूरी शर्तें

Antarjatiye Vivah Protsahan Anudan Yojana: इंटरकास्ट मैरिज पर अब सरकार देगी इतने लाख रूपए, इस वजह से उठाया गया बड़ा कदम, जान लीजिए पूरी शर्तें

Antarjatiye Vivah Protsahan Anudan Yojana/Image Source: IBC24

Modified Date: December 26, 2025 / 05:04 pm IST
Published Date: December 26, 2025 5:02 pm IST
HIGHLIGHTS
  • बिहार सरकार की बड़ी पहल
  • सामाजिक समरसता के लिए बड़ा कदम
  • बिहार में अंतरजातीय विवाह पर मिलेगा वित्तीय लाभ

बिहार: Antarjatiye Vivah Protsahan Anudan Yojana:  बिहार सरकार ने समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव को खत्म करने और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत बिहार में इंटर-कास्ट मैरिज करने वाले नवविवाहित जोड़ों को 1 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बिहार में जातिगत भेदभाव की जड़ें काफी गहरी हैं जो राज्य की प्रगति और सामाजिक समरसता के लिए चुनौती बनी हुई हैं। इसे दूर करने के लिए राज्य सरकार ने यह योजना लागू की है, ताकि लोग अपनी जाति से परे जाकर विवाह कर सकें और समाज में भाईचारा मजबूत हो। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज में जातिवाद और छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों को खत्म करना और अलग-अलग जातियों के बीच संबंधों को बढ़ावा देना है। योजना के तहत केवल इंटर-कास्ट विवाह पर ही प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

बिहार सरकार का अनोखा फैसला (Bihar Inter-Caste Marriage Scheme)

Antarjatiye Vivah Protsahan Anudan Yojana:  बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। नवविवाहित जोड़ों में से एक पक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से होना चाहिए और दूसरा पक्ष सवर्ण या अन्य पिछड़ा वर्ग से होना चाहिए। शादी कानूनी रूप से पंजीकृत होना चाहिए, यानी शादी प्रमाण पत्र या कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट होना जरूरी है। लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक और लड़के की उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए पति-पत्नी का बैंक खाता जॉइंट होना चाहिए, और खाता आधार से लिंक होना जरूरी है। शादी विशेष विवाह अधिनियम, 1954 या हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत आधिकारिक रूप से पंजीकृत होनी चाहिए।

बिहार में अंतरजातीय विवाह पर मिलेंगे भारी प्रोत्साहन (Bihar Newlyweds Financial Aid)

Antarjatiye Vivah Protsahan Anudan Yojana:  इस योजना से नवविवाहित जोड़ों को वित्तीय सहायता मिलती है और समाज में जातिगत भेदभाव कम करने में मदद मिलती है। साथ ही, यह योजना समाज में समानता और भाईचारे को बढ़ावा देती है, जिससे अलग-अलग जातियों के बीच सकारात्मक रिश्ते बनते हैं। बिहार सरकार की यह पहल राज्य में सामाजिक समरसता और उन्नति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। नवविवाहित जोड़े जो इन शर्तों को पूरा करते हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

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लेखक के बारे में

टिकेश वर्मा- जमीनी पत्रकारिता का भरोसेमंद चेहरा... टिकेश वर्मा यानी अनुभवी और समर्पित पत्रकार.. जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 12 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव हैं। राजनीति, जनसरोकार और आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर बेबाकी से सरकार से सवाल पूछता हूं। पेशेवर पत्रकारिता के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और किताबें पढ़ना मुझे बेहद पसंद है। सादा जीवन, उच्च विचार के मानकों पर खरा उतरते हुए अब आपकी बात प्राथिकता के साथ रखेंगे.. क्योंकि सवाल आपका है।