Free ration scheme: सरकार का बड़ा फैसला, फ्री राशन लेने वाले कार्डधारियों से होगी 27 रुपए प्रति किलो की दर से वसूली

Free ration scheme: अपात्र लाभार्थियों को 28 फरवरी, 2025 तक स्वेच्छा से अपना नाम हटाने का अवसर दिया गया है। यदि कोई अपात्र लाभार्थी तय समय तक अपना नाम नहीं हटाता, तो 1 मार्च से उसे दिए गए खाद्यान्न की वसूली ₹27 प्रति किलो की दर से की जाएगी।

Free ration scheme: सरकार का बड़ा फैसला, फ्री राशन लेने वाले कार्डधारियों से होगी 27 रुपए प्रति किलो की दर से वसूली

free Ration yojna, image source: National Herald

Modified Date: February 26, 2025 / 10:05 pm IST
Published Date: February 26, 2025 10:03 pm IST
HIGHLIGHTS
  • राजस्थान सरकार ने 'गिव अप' अभियान शुरू किया
  • खाद्यान्न की वसूली ₹27 प्रति किलो की दर से
  • पात्रता न होने के बावजूद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे

जयपुर: Free ration scheme, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राजस्थान सरकार ने ‘गिव अप’ अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत अपात्र लाभार्थियों को 28 फरवरी, 2025 तक स्वेच्छा से अपना नाम हटाने का अवसर दिया गया है। यदि कोई अपात्र लाभार्थी तय समय तक अपना नाम नहीं हटाता, तो 1 मार्च से उसे दिए गए खाद्यान्न की वसूली ₹27 प्रति किलो की दर से की जाएगी।

सरकार की सख्त कार्रवाई

Free ration scheme, राज्य में कई ऐसे लोग हैं जो पात्रता न होने के बावजूद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे हैं। इससे जरूरतमंद परिवारों को राशन प्राप्त करने में परेशानी हो रही है। कोटपूतली-बहरोड़ के डीएसओ शशि शेखर शर्मा के अनुसार, सरकार ने इसे रोकने के लिए यह विशेष अभियान शुरू किया है।

अब तक हजारों राशन कार्ड धारकों ने स्वयं को योजना से अलग कर लिया है। अभियान की समाप्ति के बाद जिलों के कलेक्टर अपात्र लाभार्थियों की सूची तैयार करेंगे और 1 मार्च से खाद्य विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। वसूली उनके नाम सूची में दर्ज होने की तिथि से लेकर हटने की तिथि तक की जाएगी।

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ये लोग माने जाएंगे अपात्र

खाद्य विभाग ने निम्नलिखित श्रेणियों को योजना के लिए अपात्र घोषित किया है:
आयकर दाता परिवार
सरकारी, अर्धसरकारी और स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारी/अधिकारी
वार्षिक पारिवारिक आय ₹1 लाख से अधिक होने पर
चार पहिया वाहन मालिक (यदि वाहन जीविकोपार्जन के लिए उपयोग नहीं हो रहा हो)

नाम हटाने की प्रक्रिया

Free ration scheme, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से योजना से बाहर होना चाहता है, तो उसे अपनी उचित मूल्य की दुकान (राशन दुकान) पर जाकर निर्धारित फॉर्म भरकर जमा करना होगा। इस फॉर्म में यह घोषणा करनी होगी कि वे योजना के पात्र नहीं हैं और स्वयं इससे बाहर हो रहे हैं।

फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि: 28 फरवरी, 2025

सरकार का यह कदम सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे।

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सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः

लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com