Free ration scheme: सरकार का बड़ा फैसला, फ्री राशन लेने वाले कार्डधारियों से होगी 27 रुपए प्रति किलो की दर से वसूली

Free ration scheme: अपात्र लाभार्थियों को 28 फरवरी, 2025 तक स्वेच्छा से अपना नाम हटाने का अवसर दिया गया है। यदि कोई अपात्र लाभार्थी तय समय तक अपना नाम नहीं हटाता, तो 1 मार्च से उसे दिए गए खाद्यान्न की वसूली ₹27 प्रति किलो की दर से की जाएगी।

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  • Publish Date - February 26, 2025 / 10:03 PM IST,
    Updated On - February 26, 2025 / 10:05 PM IST

free Ration yojna, image source: National Herald

HIGHLIGHTS
  • राजस्थान सरकार ने 'गिव अप' अभियान शुरू किया
  • खाद्यान्न की वसूली ₹27 प्रति किलो की दर से
  • पात्रता न होने के बावजूद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे

जयपुर: Free ration scheme, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राजस्थान सरकार ने ‘गिव अप’ अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत अपात्र लाभार्थियों को 28 फरवरी, 2025 तक स्वेच्छा से अपना नाम हटाने का अवसर दिया गया है। यदि कोई अपात्र लाभार्थी तय समय तक अपना नाम नहीं हटाता, तो 1 मार्च से उसे दिए गए खाद्यान्न की वसूली ₹27 प्रति किलो की दर से की जाएगी।

सरकार की सख्त कार्रवाई

Free ration scheme, राज्य में कई ऐसे लोग हैं जो पात्रता न होने के बावजूद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे हैं। इससे जरूरतमंद परिवारों को राशन प्राप्त करने में परेशानी हो रही है। कोटपूतली-बहरोड़ के डीएसओ शशि शेखर शर्मा के अनुसार, सरकार ने इसे रोकने के लिए यह विशेष अभियान शुरू किया है।

अब तक हजारों राशन कार्ड धारकों ने स्वयं को योजना से अलग कर लिया है। अभियान की समाप्ति के बाद जिलों के कलेक्टर अपात्र लाभार्थियों की सूची तैयार करेंगे और 1 मार्च से खाद्य विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। वसूली उनके नाम सूची में दर्ज होने की तिथि से लेकर हटने की तिथि तक की जाएगी।

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ये लोग माने जाएंगे अपात्र

खाद्य विभाग ने निम्नलिखित श्रेणियों को योजना के लिए अपात्र घोषित किया है:
आयकर दाता परिवार
सरकारी, अर्धसरकारी और स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारी/अधिकारी
वार्षिक पारिवारिक आय ₹1 लाख से अधिक होने पर
चार पहिया वाहन मालिक (यदि वाहन जीविकोपार्जन के लिए उपयोग नहीं हो रहा हो)

नाम हटाने की प्रक्रिया

Free ration scheme, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से योजना से बाहर होना चाहता है, तो उसे अपनी उचित मूल्य की दुकान (राशन दुकान) पर जाकर निर्धारित फॉर्म भरकर जमा करना होगा। इस फॉर्म में यह घोषणा करनी होगी कि वे योजना के पात्र नहीं हैं और स्वयं इससे बाहर हो रहे हैं।

फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि: 28 फरवरी, 2025

सरकार का यह कदम सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे।

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1. 'गिव अप' अभियान क्या है?

उत्तर: राजस्थान सरकार ने अपात्र लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से स्वेच्छा से बाहर निकलने का अवसर देने के लिए 'गिव अप' अभियान शुरू किया है। 28 फरवरी, 2025 तक नाम नहीं हटाने वाले अपात्र लोगों से 1 मार्च से ₹27 प्रति किलो की दर से खाद्यान्न की वसूली होगी।

2. किन लोगों को अपात्र माना गया है?

उत्तर: खाद्य विभाग के अनुसार, निम्नलिखित श्रेणियों को अपात्र घोषित किया गया है: आयकर दाता परिवार सरकारी, अर्धसरकारी और स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी वार्षिक पारिवारिक आय ₹1 लाख से अधिक होने वाले परिवार चार पहिया वाहन मालिक (यदि वाहन जीविकोपार्जन के लिए उपयोग नहीं हो रहा हो)

3. अपात्र पाए जाने पर वसूली कैसे होगी?

उत्तर: अगर कोई व्यक्ति अपात्र होने के बावजूद योजना का लाभ ले रहा है, तो 1 मार्च से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके नाम योजना में दर्ज होने की तिथि से लेकर हटने की तिथि तक वितरित राशन की वसूली ₹27 प्रति किलो की दर से की जाएगी।

4. योजना से नाम हटाने की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर: योजना से नाम हटाने के लिए लाभार्थी को अपनी नजदीकी उचित मूल्य की दुकान (राशन दुकान) पर जाना होगा और एक निर्धारित फॉर्म भरकर जमा करना होगा। इसमें उसे यह घोषणा करनी होगी कि वह योजना के लिए पात्र नहीं है और स्वेच्छा से इससे बाहर हो रहा है।