Death sentence to rapist : कोर्ट ने आरोपी को सुनाई मौत की सजा, इंदौर में 7 साल की बच्ची से किया था दुष्कर्म

Death sentence to rapist: एक साल में इंदौर जिला कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। बीते साल 27 फरवरी 2024 को आरोपी मंगल पंवार ने खाली प्लॉट में बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया था।

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  • Publish Date - February 7, 2025 / 08:16 PM IST,
    Updated On - February 7, 2025 / 08:19 PM IST

Death sentence to rapist, image source: bar and bench

HIGHLIGHTS
  • आरोपी मंगल पंवार ने खाली प्लॉट में बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया
  • कोर्ट ने धारा 376 AB, पॉक्सो और अपहरण की धाराओं में सजा सुनाई

इंदौर : Death sentence to rapist , इंदौर में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को जिला कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। एक साल में इंदौर जिला कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। बीते साल 27 फरवरी 2024 को आरोपी मंगल पंवार ने खाली प्लॉट में बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया था।

बच्ची की चीख सुनकर उसकी मां बचाने पहुंची थी। स्थानीय लोगों की सहायता से आरोपी को पकड़कर हीरानगर पुलिस के हवाले किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने धारा 376 AB, पॉक्सो और अपहरण की धाराओं में सजा सुनाई है। बच्ची के शारीरिक और मानसिक कष्ट को देखते हुए 5 लाख रुपए मुआवजे की अनुशंसा भी कोर्ट ने की है।

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