Govt Job: सबसे पहले इन लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश, तीन भर्ती विज्ञापनों को भी किया निरस्त

सबसे पहले इन लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी, 100% disabled people will be given government jobs first in Madhya Pradesh

  • Reported By: Niharika sharma

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  • Publish Date - March 5, 2025 / 08:36 AM IST,
    Updated On - March 5, 2025 / 08:37 AM IST

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HIGHLIGHTS
  • MP के दिव्यांग युवाओं के एक अच्छी खबर
  • 100 फीसदी दिव्यांगों को पहले सरकारी नौकरी
  • मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

इंदौरः Govt Job मध्यप्रदेश के दिव्यांग युवाओं के एक अच्छी खबर है। अब प्रदेश के 100 फीसदी दिव्यांगों को पहले सरकारी नौकरी दी जाएगी। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इसका पालन नहीं करने पर विज्ञापन निरस्त कर दिया जाएगा। कोर्ट ने मंगलवार को इस आदेश के साथ इंदौर, कन्नौद और जावरा नगरीय निकाय के विज्ञापन को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद मध्यप्रदेश के दिव्यांग युवाओं में खुशी की लहर है।

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Govt Job दरअसल, मध्यप्रदेश के कई विभागों में आंशिक रूप से दिव्यांग युवाओं को नौकरी दी गई थी, जबकि आवेदन करने वालों में पूर्ण रूप से दिव्यांग भी शामिल थे। कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनमें संबंधित नौकरी के पात्र नहीं थे लेकिन नौकरी पा ली थी। इसके बाद पूर्ण रूप से दिव्यांग लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उन्हें नौकरी देने की मांग की थी। मामले में जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने कौशल विकास विभाग और नगर पालिका कन्नौद, जावरा व इंदौर के विज्ञापन निरस्त कर दिए। साथ ही 4 माह के अंदर ज्यादा दिव्यांगता वाले दिव्यांग जन को प्राथमिकता देते हुए भर्ती के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि 100% दिव्यांग सबसे पहले नौकरी के हकदार हैं।

"सरकारी नौकरी" में दिव्यांगों को प्राथमिकता देने का आदेश किसने दिया है?

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने यह आदेश दिया है, जिसमें 100% दिव्यांगों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने की बात कही गई है।

किन भर्ती विज्ञापनों को हाईकोर्ट ने निरस्त किया है?

हाईकोर्ट ने इंदौर, कन्नौद और जावरा नगरीय निकायों के भर्ती विज्ञापनों को रद्द कर दिया है।

"सरकारी नौकरी" में दिव्यांगों की भर्ती के लिए क्या समय सीमा तय की गई है?

कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अधिक दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते हुए 4 महीने के भीतर भर्ती की जाए।

क्या आंशिक रूप से दिव्यांग लोग भी "सरकारी नौकरी" के लिए पात्र होंगे?

हाईकोर्ट के अनुसार, पहले 100% दिव्यांगों को नौकरी दी जाएगी, इसके बाद आंशिक रूप से दिव्यांगों पर विचार किया जा सकता है।

यदि किसी विभाग में आदेश का पालन नहीं हुआ तो क्या होगा?

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि 100% दिव्यांगों को प्राथमिकता नहीं दी गई तो संबंधित भर्ती विज्ञापन निरस्त कर दिया जाएगा।