Chhattisgarh High Court Rape Case/Image Source: symbolic
इंदौर। MP High Court News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्वास्थ्य विभाग के चार वरिष्ठ अधिकारियों को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराते हुए दो-दो माह के कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी मो. सुलेमान और आईएएस तरुण राठी के साथ तत्कालीन जॉइंट हेल्थ डायरेक्टर डॉ. डी.के. तिवारी तथा मंदसौर के तत्कालीन सीएमएचओ गोविंद चौहान को सजा दी गई है।
MP High Court News: जानकारी के अनुसार, यह मामला मंदसौर जिले के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा है, जहां वार्ड बॉय के नियमितीकरण को लेकर वर्ष 2023 में हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश जारी किए थे। बावजूद इसके संबंधित अधिकारियों ने कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने इसे गंभीर अवमानना मानते हुए चारों अधिकारियों को दोषी ठहराया और प्रत्येक को दो-दो माह की सजा सुनाई।
न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि कोर्ट के आदेशों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जा सकती और प्रशासनिक अधिकारियों को समय पर निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। इस फैसले को प्रशासनिक जवाबदेही के लिहाज से अहम माना जा रहा है, जिससे यह संदेश गया है कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई तय है।