इंदौर (मध्यप्रदेश), 27 जुलाई (भाषा) इंदौर में हाथी को गुड़ खिलाने के दौरान उसके हमले में 49 वर्षीय ऑटो रिक्शा चालक की मौत को लेकर पुलिस ने इस पशु को नियंत्रित रखने में लापरवाही के आरोप में महावत के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
शहर की राज नगर पुलिस चौकी के सामने हुई घटना सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना को लेकर चंदन नगर थाने में महावत उमेश गोस्वामी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) (लापरवाही से मृत्यु) और धारा 291 (पशु के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
उन्होंने बताया कि गत शनिवार को ऑटो रिक्शा चालक विजय होलकर (49) हाथी को गुड़ खिलाने गए थे, तभी इस पशु ने उन्हें अपनी सूंड से धक्का देकर जमीन पर पटक दिया।
अधिकारी के मुताबिक घटना के दौरान महावत ने हाथी के सिर के पास दो-तीन डंडे मारे जिससे वह बेकाबू हो गया।
उन्होंने बताया कि हाथी ने ऑटो रिक्शा चालक को सूंड से उठाकर दोबारा जमीन पर पटक दिया और उनके पेट पर पैर रख दिया।
अधिकारी ने बताया कि हाथी के हमले में गंभीर रूप से घायल होलकर को पहले जिला चिकित्सालय ले जाया गया जहां से उन्हें एक निजी अस्पताल भेजा गया और उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
चंदन नगर थाना प्रभारी तिलक कारोले के मुताबिक पोस्टमार्टम करने वाले एक चिकित्सक ने पहली नजर में बताया है कि हाथी के हमले में ऑटो रिक्शा चालक को गंभीर अंदरूनी चोटें आई थीं जिनके कारण उसकी मौत हुई।
कारोले ने बताया कि हाथी को कुछ साधु शहर के एक सामाजिक कार्यक्रम में लेकर आए थे। थाना प्रभारी ने बताया कि साधु इस कार्यक्रम के बाद हाथी के साथ शहर में घूमते हुए लोगों से भिक्षा मांग रहे थे, तभी होलकर हाथी को गुड़ खिलाने पहुंचे थे।
उन्होंने बताया कि यह भी जांच की जा रही है कि हाथी को आबादी वाले क्षेत्र में लाने के लिए वन विभाग से आवश्यक अनुमति ली गई थी या नहीं।
भाषा हर्ष शोभना खारी
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