MP News: अब ड्रग्स लेने वालों को नहीं माना जाएगा अपराधी, DG नारकोटिक्स का बड़ा फैसला, सीधे भेजे जाएंगे रिहैब सेंटर

अब ड्रग्स लेने वालों को नहीं माना जाएगा अपराधी, DG नारकोटिक्स का बड़ा फैसला...MP News: Now drug users will not be considered criminals

  • Reported By: Harpreet Kaur

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  • Publish Date - June 29, 2025 / 03:40 PM IST,
    Updated On - June 29, 2025 / 04:31 PM IST

MP News | Image Source | IBC24

HIGHLIGHTS
  • भोपाल: ड्रग्स लेने वालों को अपराधी नहीं, पीड़ित मानेगी पुलिस,
  • DG नारकोटिक्स का बड़ा आदेश,
  • पीड़ित को भेजे जाएंगे रिहैब सेंटर,

भोपाल: MP News:  प्रदेश में नशे की लत से जूझ रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मध्यप्रदेश नारकोटिक्स के महानिदेशक केपी वेंकटेश्वर राव ने एक अहम आदेश जारी किया है जिसके तहत अब ड्रग्स का सेवन करने वालों को अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित के तौर पर देखा जाएगा।

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MP News:  इस आदेश के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ड्रग्स का उपभोग करते हुए पकड़ा जाता है और उसके पास नशीला पदार्थ बरामद होता है तो उसके खिलाफ अब आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। इसके बजाय ऐसे लोगों को तुरंत पुनर्वास केंद्र भेजा जाएगा जहां उन्हें नशे की लत से बाहर निकलने में मदद दी जाएगी।

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आदेश के मुताबिक जो ड्रग्स का सेवन करते हैं यदि उनके पास ड्रग्स मिलता है तो उन्हें तत्काल प्रभाव से पुनर्वास केंद्र भेजा जाएगा। वहां उपचार होगा और उससे ड्रग्स सप्लायर के संबंध में पूछताछ होगी। दरअसल अब पुलिस की प्राथमिकता ड्रग्स के रैकेट तोड़ने के लिए उसकी तह तक में जाने में है। ताकि युवाओं को ड्रग्स की गिरफ्त में आने से रोका जा सके। इसीलिए उनसे अपराधियों की तरह पेश न आकर नेटवर्क की पूछताछ की जाएगी। ये आदेश एडिशनल एसपी नारकोटिक्स समेत प्रदेश के सभी जिलों के एसपी और एसटीएफ के अधिकारियों को भेजा गया है।

"ड्रग्स का सेवन करते पकड़े जाने पर" अब क्या होगा?

अगर कोई व्यक्ति छोटी मात्रा में नशे का सेवन करते हुए पकड़ा जाता है, तो अब उसे जेल नहीं भेजा जाएगा, बल्कि रिहैब सेंटर में उपचार के लिए भेजा जाएगा।

क्या "ड्रग्स रखने पर केस दर्ज नहीं होगा"?

अगर व्यक्ति के पास थोड़ी मात्रा में नशीला पदार्थ है जो स्व-सेवन (personal use) के लिए है, तो आपराधिक मामला दर्ज नहीं होगा।

"ड्रग्स पीड़ितों के लिए पुनर्वास केंद्र" कौन संचालित करेगा?

राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित पुनर्वास केंद्रों (rehabilitation centers) में इन लोगों को भेजा जाएगा, जहां विशेषज्ञों द्वारा उपचार व काउंसलिंग दी जाएगी।

क्या यह नियम "ड्रग्स तस्करों" पर भी लागू होगा?

नहीं, यह नियम सिर्फ सेवन करने वालों के लिए है। ड्रग्स तस्करी, बिक्री या बड़ी मात्रा में रखने वाले व्यक्तियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

"मध्यप्रदेश में ड्रग्स कानून" में यह बदलाव कब से लागू हुआ है?

यह आदेश मध्यप्रदेश नारकोटिक्स महानिदेशालय द्वारा 2025 में लागू किया गया है, और प्रदेश भर में तुरंत प्रभाव से इसे लागू किया जा रहा है।