Petrol Pump Rules 2025: आज से बिना हेमलेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, सभी पंपों में प्रशासन का सख्त आदेश लागू, जान लीजिए क्या है नया नियम

Petrol Pump Rules 2025: आज से बिना हेमलेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, सभी पंपों में प्रशासन का सख्त आदेश लागू, जान लीजिए क्या है नया नियम

  • Reported By: Harpreet Kaur

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  • Publish Date - August 1, 2025 / 07:04 AM IST,
    Updated On - August 1, 2025 / 07:04 AM IST

Petrol Pump Rules 2025/Image Source: IBC24

HIGHLIGHTS
  • भोपाल में बिना हेलमेट आज से नहीं मिलेगा पेट्रोल,
  • भोपाल कलेक्टर ने 2 दिन पहले जारी किया था आदेश,
  • सभी पेट्रोल पंप को करना होगा कलेक्टर के आदेश का पालन,

भोपाल: Bhopal News: राजधानी भोपाल में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब से दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। यह आदेश भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा जारी किया गया है जो आज से लागू कर दिया गया है।

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Petrol Pump Rules 2025:  कलेक्टर ने दो दिन पहले यह निर्देश जारी किया था कि शहर के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को बिना हेलमेट आए दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल देने से मना करना होगा। आदेश के तहत यह कदम बढ़ते सड़क हादसों और उनमें होने वाली मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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Petrol Pump Rules 2025:  भोपाल जिले में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि देखी गई है। इन हादसों में सबसे ज्यादा प्रभावित दोपहिया वाहन चालक होते हैं जो अक्सर बिना हेलमेट सवारी करते हैं। प्रशासन का मानना है कि यदि सभी दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाले सवारी आईएसआई मार्क वाला सुरक्षात्मक हेलमेट पहनें तो सड़क हादसों में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को काफी हद तक रोका जा सकता है।

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Petrol Pump Rules 2025:  यह आदेश मध्यप्रदेश मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-129 के अंतर्गत लिया गया है, जिसमें यह स्पष्ट प्रावधान है कि दोपहिया वाहन चलाते समय चालक और सवारी दोनों को अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनना चाहिए। भोपाल के सभी पेट्रोल पंपों को इस आदेश का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। यदि कोई पेट्रोल पंप इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

"बिना हेलमेट पेट्रोल मिलेगा या नहीं?"

नहीं, भोपाल में अब "बिना हेलमेट पेट्रोल" नहीं मिलेगा। आदेश के अनुसार पेट्रोल पंप संचालकों को ऐसे चालकों को पेट्रोल देने से मना करना होगा।

"बिना हेलमेट पेट्रोल न देने का आदेश कब से लागू हुआ?"

यह आदेश आज से यानी 1 अगस्त 2025 से प्रभावी हो गया है।

"बिना हेलमेट पेट्रोल देने पर पेट्रोल पंप पर क्या कार्रवाई होगी?"

यदि कोई पेट्रोल पंप "बिना हेलमेट पेट्रोल देता है", तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जो लाइसेंस रद्द करने तक हो सकती है।

"क्या पीछे बैठे व्यक्ति के लिए भी हेलमेट जरूरी है?"

हाँ, मोटर यान अधिनियम की धारा 129 के अनुसार सवारी (पिलियन राइडर) के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है।

"क्या यह नियम केवल भोपाल में लागू है?"

फिलहाल यह आदेश केवल भोपाल जिले के लिए लागू किया गया है, लेकिन अन्य जिलों में भी इसे लागू करने की संभावना है।