Serial Killer Shivprasad Dhurve | Image Source | IBC24 customize
भोपाल : Serial Killer Shivprasad Dhurve : भोपाल जिला अदालत ने सीरियल किलर शिवप्रसाद धुर्वे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। शिवप्रसाद ने 2022 में पांच दिनों के भीतर भोपाल और सागर में चार हत्याएं कर सनसनी फैला दी थी। इससे पहले, सागर की अदालत भी उसे एक अन्य हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है, जबकि बाकी दो मामलों में सुनवाई जारी है। राजधानी में मार्बल की दुकान के गार्ड सोनू वर्मा की निर्मम हत्या करने वाले इस सीरियल किलर को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने शुक्रवार को सजा सुनाई।
Serial Killer Shivprasad Dhurve : शिवप्रसाद धुर्वे ने 2022 में सागर और भोपाल के विभिन्न इलाकों में चार लोगों की हत्या की थी। इन वारदातों के चलते पुलिस और जनता में भारी दहशत फैल गई थी। सागर जिले में एक राहगीर की हत्या।भोपाल में एक व्यक्ति को निशाना बनाया। भोपाल के अलग-अलग इलाकों में की गई, जिससे शहर में खौफ का माहौल बन गया। अगस्त-सितंबर 2022 में पांच दिनों के भीतर शिवप्रसाद धुर्वे ने चार चौकीदारों की हत्या कर दी थी। वह अपने शिकार को रात में सोते हुए पाता और फिर भारी पत्थर से कुचलकर हत्या कर देता था। इन हत्याओं से भोपाल और सागर जिले में दहशत फैल गई थी। 1 सितंबर 2022 की रात, भोपाल के खजूरी सड़क स्थित एक मार्बल की दुकान में 27 वर्षीय चौकीदार सोनू वर्मा ड्यूटी पर था। रात में सोते समय शिवप्रसाद ने भारी पत्थर से हमला कर उसकी हत्या कर दी। 2 सितंबर की सुबह दुकान मालिक और स्थानीय लोगों को उसका रक्तरंजित शव मिला। पुलिस ने जांच के दौरान CCTV फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया।
Serial Killer Shivprasad Dhurve : भोपाल जिला अदालत ने शिवप्रसाद धुर्वे को दोषी मानते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने मामले को बेहद गंभीर माना और किसी भी तरह की रियायत देने से इनकार कर दिया। 25 मई 2024 को सागर जिला अदालत ने एक हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। भोपाल जिला अदालत ने चौकीदार सोनू वर्मा की हत्या में आजीवन कारावास और जुर्माना लगाया। बाकी दो हत्याओं के मामलों में सागर अदालत में अभी सुनवाई जारी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए गहन जांच-पड़ताल की थी और सीसीटीवी फुटेज व चश्मदीद गवाहों के आधार पर उसके खिलाफ मजबूत सबूत जुटाए।