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Vyapam Scam Update : भोपाल। मध्यप्रदेश जिला अदालत की सीबीआई कोर्ट ने साल 2012 में आरक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा में गड़बड़ी के मामले में 11 आरोपियों को दोषी करार दिया है। सीबीआई कोर्ट ने आरोपियों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी आरोपियों पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश नीतिराज सिंह सिसोदिया ने सजा सुनाई है।
बता दें कि ये पूरा मामला 30 सितंबर 2012 को हुई आरक्षक भर्ती परीक्षा का है। व्यापमं द्वारा 2012 में हुई आरक्षक भर्ती परीक्षा में छल से कैंडिडेट के स्थान पर दूसरे व्यक्ति ने परीक्षा दी थी। जिसमें 6 कैंडिडेट लोकेन्द्र कुमार धाकड़, अविनाश जयंत, राजेश प्रजापति, भूरा रावत, राधेश्याम यादव और विकाश रावत ने अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को परीक्षा में बैठा कर लिखित परीक्षा पास की थी।