BJP सांसद साध्वी प्रज्ञा को HC से मिली बड़ी राहत, चुनाव रद्द करने संबंधी याचिका खारिज
BJP MP Sadhvi Pragya's petition rejected भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है।
BJP MP Sadhvi Pragya's petition rejected
BJP MP Sadhvi Pragya’s petition rejected: जबलपुर। भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। उनके खिलाफ दायर चुनाव याचिका को 19 दिसंबर को न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया है। न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि इस मामले की विगत चार सुनवाइयों के दौरान समय दिए जाने के बावजूद याचिकाकर्ता की ओर से कोई हाजिर नहीं हुआ।
लिहाजा, अब याचिका को विचाराधीन रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। बता दें कि भोपाल के राकेश दीक्षित ने याचिका दायर की थी। और धार्मिक आधार पर चुनाव प्रचार का आरोप लगाया था साथ ही प्रज्ञा सिंह का संसदीय निर्वाचन रद्द करने की मांग की थी।
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साम्प्रदायिक भाषण देने का लगा था आरोप
BJP MP Sadhvi Pragya’s petition rejected: उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा प्रत्याशी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भोपाल संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को पराजित कर मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित सीट पर अपने नाम कर ली थी। चुनाव परिणाम आने के बाद भोपाल निवासी राकेश दीक्षित की ओर से 2019 में चुनाव याचिका दायर की थी। इसके जरिए भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के निर्वाचन को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर चुनाव प्रचार के दौरान साम्प्रदायिक भाषण देने का आरोप लगाया था।

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