Reported By: Abhishek Singh sengar
,Chhatarpur News/Image Source: IBC24
छतरपुर: Chhatarpur News: छतरपुर में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ आइसक्रीम देने के बहाने दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी युवक को आजीवन कारावास और अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई गई है। यह मामला 2023 का है जब बमीठा थाना क्षेत्र में आइसक्रीम वाले ने बच्ची को आइसक्रीम खिलाने के बहाने सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।
इसके बाद बच्ची का इलाज छतरपुर और अन्य बड़े शहरों में लगभग एक साल तक चलता रहा। इस मामले में आरोपी के खिलाफ बलात्कार और नाबालिग बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न की धारा के तहत पॉक्सो एक्ट (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
Chhatarpur News: न्यायालय ने इसे एक जघन्य अपराध मानते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट) ने आरोपी को दोषी ठहराया। छतरपुर के जिला अभियोजन अधिकारी प्रवेश अहिरवार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आरोपी को इस घिनौने कृत्य के लिए 27 वर्षीय आरोपी को आजीवन कारावास और अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई गई है। घटना के समय से आरोपी जेल में बंद है।