Bhopal News: नियम के विरुद्ध तालाब में किया जा रहा था अवैध फ्लोटिंग का निर्माण,कोर्ट ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दी जिम्मेदारी

Bhopal News: नियम के विरुद्ध तालाब में किया जा रहा था अवैध फ्लोटिंग का निर्माण,कोर्ट ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दी जिम्मेदारीConstruction of illegal floating in Bhopal

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  • Publish Date - July 14, 2023 / 02:07 AM IST,
    Updated On - July 14, 2023 / 02:12 PM IST

Construction of illegal floating in Bhopal

भोपाल: Construction of illegal floating in Bhopal भोपाल के बड़े तालाब में नियम विरुद्ध फ्लोटिंग रेस्टारेंट निर्माण की अनुमति देने पर भोपाल नगर निगम पर कार्रवाई हुई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही निर्माणाधीन स्ट्रक्चर को तोड़ कर पूर्व स्थिति में लाने के निर्देश दिए हैं।

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भोपाल की लाइफ लाइन भोजवेटलैंड पर नियम विरुद्ध फ्लोटिंग रेस्टोरेंट निर्माण शुरू करने पर सामाजिक कार्यकर्ता राशिद नूर खान ने एनजीटी में याचिका दायर की थी। सितंबर 2022 में दायर याचिका में वेटलैंड नियम के विरुद्ध बड़े तालाब में स्थाई स्ट्रक्चर बनाया जा रहा था। जबकि नियमानुसार वेटलैंड के 50 मीटर के दायरे में निर्माण नहीं किया जा सकता।

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Construction of illegal floating in Bhopal पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करने की सख्त टिप्पणी करते हुए नगर निगम पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। इस राशि को मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास जमा कराने के निर्देश दिए साथ ही कोर्ट ने 6 माह के अंदर निर्माणाधीन स्ट्रक्चर को तोड़ कर पूर्व स्थिति में लाने के निर्देश दिए है। खास बात यह है कि कोर्ट ने अवैध निर्माण को तोड़ने की जिम्मेदारी नगर निगम को ना देकर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दी।

 

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