Tantrik forced woman to eat human bone powder
ग्वालियरः Court sentenced the tantric मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले में तंत्र विद्या का भय दिखाकर 30 लाख 71 हजार की ठगी व दुष्कर्म करने वाले तांत्रिक को आखिरकार सजा मिल ही गई। कोर्ट ने उसे 20 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 11 हजार 500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। आरोपी तांत्रिक को ये सजा जिले की अपर सत्र न्यायाधीश अनीता सिंह ने सुनाई है।
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Court sentenced the tantric दरअसल, ग्वालियर के विश्वविधालय थाना अंतर्गत दिलीप धाकड़ व उसके सहयोग अरविंद नरवरिया सिटी सेंटर की एक पाश कालोनी में तंत्र विद्या का धंधा चला रहे थे। इनके झांसे में एक सभ्रांत परिवार फंस गया। तंत्र विद्या के नाम पर उन्हें धोखा देने लगा और इसके एवज में तीस लाख 71 हजार रुपये ऐंठ लिए और गाड़ी भी ले ली। जब वह पूजा करता था, तब सास व बहू को नग्न अवस्था में बिठाता था और पूजा का भय दिखाता था। बहू के साथ तांत्रिक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
इतना ही नहीं आरोपी ने दुष्कर्म पीड़ित महिला के सास, ससुर, पति, देवर को लोहे की गर्म सलाखें चुभाता था और हाथ पैर बांधकर मारपीट करता था। एक साल तक पीड़तों के साथ ज्यादती करता रहा। इनके अलावा तांत्रिक के यहां और लोग भी आते थे। जब पीड़ितों को तांत्रिक की धोखेबाजी का अहसास हुआ तो विश्वविद्यालय थाने में 16 अक्टूबर 2017 को एफआइआर दर्ज कराई। पुलिस ने तांत्रिक व उसके साथ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पूछताछ की तो बड़ा खुलासा हुआ। तांत्रिक तंत्र विद्या के नाम पर बड़ी ठगी करता था। पुलिस ने धोखाधड़ी, दुष्कर्म आदि धाराओं में तांत्रिक पर केस दर्ज किया। न्यायालय में चालान पेश किया। आरोपित 2017 से जेल में है। पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट ने आरोपित को दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा सुनाई है।