भोपाल। Tax Exemption on Sale of Vehicles : मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने एक और तोहफा प्रदेश की जनता को दिया है। उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेले में गैर परिवहन और हल्के परिवहन वाहनों की बिक्री पर टैक्स 50% की छूट मिलेगी। वहीं ग्वालियर व्यापार मेला के लिए भी छूट की अधिसूचना जारी की गई है।
गैर परिवहन एवं हल्के वाहनों, जिनका जीवनकाल मोटरयान कर लगता है और जिनको वर्ष 2024-25 की कालावधि के दौरान उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला और ग्वालियर व्यापार मेला में विक्रय किया जाता है, उन पर देय जीवनकाल मोटरयान कर की दर पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। (मोटर साइकिल, मोटर कार, निजी उपयोग हेतु ओमनी बस) तथा हल्के परिवहन वाहनों को छूट केवल विक्रय किये गये वाहनों का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय उज्जैन/ग्वालियर में स्थायी पंजीयन होगा।
1. उज्जैन विक्रमोत्सव और ग्वालियर व्यापार मेला पर टैक्स छूट का क्या फायदा होगा?
उज्जैन विक्रमोत्सव और ग्वालियर व्यापार मेले में गैर परिवहन और हल्के परिवहन वाहनों की बिक्री पर जीवनकाल मोटरयान कर में 50% की छूट दी जाएगी। यह छूट 2024-25 की अवधि के दौरान विक्रय किए गए वाहनों पर लागू होगी।
2. किस प्रकार के वाहन पर टैक्स छूट दी जाएगी?
टैक्स छूट मोटर साइकिल, मोटर कार, निजी उपयोग हेतु ओमनी बस और हल्के परिवहन वाहनों जैसे वाहन पर दी जाएगी।
3. इस छूट का लाभ कौन उठा सकता है?
यह छूट केवल उन्हीं वाहनों पर लागू होगी जिन्हें उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला और ग्वालियर व्यापार मेला के दौरान विक्रय किया जाता है।
4. छूट का लाभ पाने के लिए क्या शर्तें हैं?
छूट प्राप्त करने के लिए विक्रय किए गए वाहनों का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय उज्जैन या ग्वालियर में स्थायी पंजीकरण होना आवश्यक है।
5. वाहनों पर दी जाने वाली छूट के बारे में और जानकारी कहां मिल सकती है?
टैक्स छूट के बारे में अधिक जानकारी के लिए संबंधित व्यापार मेले के आयोजकों या क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।