प्रदेश में शर्मसार कर देने वाला मामला, स्कूली बस में 3 साल की मासूम से अश्लील हरकत, मामले में गृहमंत्री ने कही ये बड़ी बात

राजधानी भोपाल से आज एक बहुत शर्मनाक मामला सामने आया है। जहां 3 साल की मासूम के साथ अश्लील हरकत की गई। अश्लील हरकत करने वाला कोई और नहीं बस का ड्राइवर ही था। स्कूल बस में सफर के दौरान ड्राइवर ने अश्लीलता की।

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  • Publish Date - September 12, 2022 / 08:01 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:59 PM IST

Indecent act with a 3-year-old girl : भोपाल – आज कल के असुरक्षित माहौल में बच्चे स्कूल जाने तक में सुरक्षित नहीं है। राजधानी भोपाल से आज एक बहुत शर्मनाक मामला सामने आया है। जहां 3 साल की मासूम के साथ अश्लील हरकत की गई। अश्लील हरकत करने वाला कोई और नहीं बस का ड्राइवर ही था। स्कूल बस में सफर के दौरान ड्राइवर ने अश्लीलता की। बता दें कि घटना के समय बस में महिला हेल्पर भी मौजूद की थी। जो ये सब देखती रही और बच्ची की कोई मदद नहीं की।वहीं बाद में देखा गया कि बच्ची के प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा है। जिसके बाद परिजन बच्ची को ईलाज के लिए अस्पताल ले गए। >>*IBC24 News Channel के WHATSAPP  ग्रुप से जुड़ने के लिए  यहां CLICK करें*<<

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Indecent act with a 3-year-old girl : आरोपी ड्राइवर नें कुछ दिन पहले मासूम के साथ अश्लील हरकतें की थी। बच्ची ने डर के चलते परिवार वालों को ये वात नहीं बताई थी। लेकिनए जानकारी मिलने पर परिजन पुलिस के पास पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी बस ड्राइवर और महिला हेल्पर गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई महिला थाना पुलिस कर रही है। जानकारी के मुताबिक भोपाल के रातीबड़ थाना इलाके में स्थित बिल्ला बोंग स्कूल में पढ़ने वाली 3 साल की मासूम के साथ अश्लील हरकत हुई थी।

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Indecent act with a 3-year-old girl : इसके बाद इस मामले में मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान जारी किया है। उन्होनें बताया है कि यह मामला काफी गंभीर है आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। बस के अंदर जो हेल्पर महिला मौजूद थी उससे भी पूछताछ की जाएगी। जो भी दोषी होगा उसे कडी सजा दिलवाई जाएगी।

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Indecent act with a 3-year-old girl : इसके साथ ही मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकत के मामले के बाद बाल आयोग आगे आ गया है और मामला संज्ञान में लेने की बात की। इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन को नाटिश दिया जाएगा। वहीं बाल आयोग ने बताया कि स्कूल बस में कैमरा की क्या व्यवस्था, किन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपी और हेल्पर को गिरफ्तार किया गया तो उन पर कौन सी धाराएं लगाई गई है। इन सभी बिन्दुओं पर संज्ञान लिया जाएगा।

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Indecent act with a 3-year-old girl : अगर देखा जाए तो एनसीआरबी की हालाही में एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें यह सामने आया है कि मध्यप्रदेश बलत्कार और छेडछाड के मामले में नंवर वन के पायदान पर है। वहीं रिपोर्ट में पाया गया था कि प्रदेश में एक घंटे में 4 लडकियों के रेप के मामले सामने आ रहे है। वहीं इन आंकडों से साफ देखा जा सकता है कि प्रदेश में महिलाएं और बेटियां कितनी सुरक्षित है। हाल ही में जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट में रोंगटे खड़े कर देने वाला सच सामने आया है, रिपोर्ट कह रही है कि मध्य प्रदेश में बच्चियों के साथ सबसे ज्यादा रेप हो रहा है। बच्चियों से रेप और पाक्सो एक्ट में देश में मध्य प्रदेश नंबर वन पर है। टोटल महिला अपराध में वो छठवें नंबर पर है।

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Indecent act with a 3-year-old girl : स्टेट वूमेन क्राइम ब्रांच की चीफ एडीजी प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने बताया था कि बच्चियों से रेप, पाक्सो एक्ट में एमपी पहले स्थान पर है। साल 2021 में 3512 केस में से 2499 लापता से जुड़े केस थे जिनमें रेप की धारा बढ़ाई गई ऑपरेशन मुस्कान चलाकर लापता बच्चियों की खोज की गयी। इसमें जांच में पता चला कि आपसी सहमति, प्रेम प्रसंग, घर से नाराज होकर जाने की बात सामने आयी। उन्होंने बताया सुप्रीम कोर्ट के अनुसार धारा 363, 366 के मामलों में सह पलायन की स्थिति में एफ आई आर दर्ज करना अनिवार्य है।

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