Police station in-charge suspended: हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जाना पड़ा भारी, सस्पेंड किए गए कोतवाली थाना प्रभारी

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Guna Kotwali police station in-charge suspended : आदेश के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है और मामले को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है।

  • Reported By: Nasir Gouri

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  • Publish Date - January 30, 2026 / 10:14 PM IST,
    Updated On - January 30, 2026 / 10:16 PM IST

Police station in-charge suspended, file image

HIGHLIGHTS
  • जमानत खारिज होने के बावजूद थाना प्रभारी ने आरोपी को थाने से ही दी जमानत
  • न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ मानते हुए सख्त रुख अपनाया
  • प्रशासनिक स्तर पर भी हलचल तेज

Gwalior News: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने गुना कोतवाली थाना प्रभारी CPS चौहान को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। (Guna Kotwali police station in-charge suspended) कोर्ट ने उनके खिलाफ विभागीय जांच के भी निर्देश जारी किए हैं। साथ ही स्पष्ट किया है कि इस मामले की जांच एसपी स्तर से छोटे अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी।

हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि पूरे मामले की स्थिति रिपोर्ट चार सप्ताह के भीतर पेश की जाए। (Guna Kotwali police station in-charge suspended) सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जांच अधिकारी के आचरण पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह व्यवहार गंभीर, चिंताजनक और कानून के शासन के प्रति उपेक्षा दर्शाने वाला है।

जमानत खारिज होने के बावजूद थाना प्रभारी ने आरोपी को थाने से ही दी जमानत

यह मामला 6 अक्टूबर 2025 का बताया जा रहा है, जिसमें एक महिला के फोटो वायरल करने के आरोपी को थाना प्रभारी CPS चौहान ने कथित तौर पर संरक्षण दिया। (Guna Kotwali police station in-charge suspended)  गंभीर बात यह है कि सिविल कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों से जमानत खारिज होने के बावजूद थाना प्रभारी ने आरोपी को थाने से ही जमानत दे दी थी।

न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ मानते हुए सख्त रुख अपनाया

हाईकोर्ट ने इस पूरे घटनाक्रम को न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ मानते हुए सख्त रुख अपनाया है। (Guna Kotwali police station in-charge suspended) आदेश के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है और मामले को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है।

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