Guna Labour Murder Case News: यहां के सरकारी क्वाटर में युवक की बेरहमी से हत्या, 4 महीने में ही मिला इंसाफ, कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई ये सजा 

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Guna Labour Murder Case: गुना के केंट क्षेत्र में हुए मजदूर हत्या कांड में न्याय ने रफ्तार पकड़ी और चार महीने में अदालत ने फैसला सुना दिया।

  • Reported By: Neeraj Yogi

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  • Publish Date - April 19, 2026 / 08:49 PM IST,
    Updated On - April 19, 2026 / 08:56 PM IST

Guna Labour Murder Case/Image Credit: IBC24.in

HIGHLIGHTS
  • गुना के केंट क्षेत्र में हुए सनसनीखेज मजदूर हत्या कांड कोर्ट ने चार महीने में सुनाया फैसला।
  • महज 4 महीने में अदालत के फैसले से दो अपराधियों को उम्र कैद की सजा।
  • एसपी हितिका वासल ने कैंट थाना टीम को सम्मानित किया

Guna Labour Murder Case News: गुना: मध्य प्रदेश के गुना के केंट क्षेत्र में हुए सनसनीखेज मजदूर हत्या कांड में न्याय ने रफ्तार पकड़ी और महज चार महीने में अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया। निर्माणाधीन सरकारी क्वार्टर में काम कर रहे युवक की उसके ही साथियों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपियों को पकड़ लिया और मजबूत साक्ष्य जुटाए। (Guna Labour Murder Case) सुनवाई के दौरान अभियोजन ने सटीक तर्क रखे और गवाहों को समय पर पेश किया। कोर्ट ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर साफ कर दिया कि अपराध का अंजाम सिर्फ सख्त सजा है। इस केस ने तेज जांच और मजबूत पैरवी की मिसाल पेश की है।

प्वॉइंट्स में समझे क्या था पूरा मामला

-16 नवम्बर 2025, केंट क्षेत्र में वारदात
-मृतक शंकर, उम्र 22 वर्ष, बिहार निवासी
-आरोपी तूफानी मांझी, उम्र 27 वर्ष
-आरोपी राजेश मांझी, उम्र 29 वर्ष
-दोनों आरोपी, जिला शिवहर बिहार निवासी
-मारपीट कर सिर कीचड़ में दबाया
-केंट थाना, अप.क्र. 1029/25 दर्ज
-धारा 103(1), 3(5) बीएनएस में केस
-एक घंटे में दोनों आरोपी गिरफ्तार
-23 जनवरी 2026, चालान कोर्ट में पेश
-18 अप्रैल 2026, कोर्ट ने सजा सुनाई
-दोनों को आजीवन कारावास, 1000-1000 जुर्माना
-विवेचना अधिकारी राहुल शर्मा ने जांच की
-सीएसपी प्रियंका मिश्रा की निगरानी
-अभियोजन अलंकार बशिष्ठ ने पैरवी की
-एसपी हितिका वासल ने कैंट थाना टीम को सम्मानित किया
-आईजी अरविन्द सक्सेना ने 30 हजार इनाम घोषित किया

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