Gwalior News: अब पालतू कुत्तों और बिल्लियों का होगा रजिस्ट्रेशन! नहीं कराया तो भरना पड़ेगा 10 गुना जुर्माना, जानें नगर निगम का नया नियम
Gwalior News: अब पालतू कुत्तों और बिल्लियों का होगा रजिस्ट्रेशन! नहीं कराया तो भरना पड़ेगा 10 गुना जुर्माना, जानें नगर निगम का नया नियम
Gwalior News/Image Source: IBC24
- पालतू कुत्तों ओर बिल्ली का होगा रजिस्ट्रेशन,
- नगर निगम ग्वालियर करेगा 15 दिन तक करेगा,
- रजिस्ट्रेशन नही कराया तो देने होगा 10 गुना जुर्माना,
ग्वालियर: Gwalior News: नगर निगम ग्वालियर ने शहर में पालतू जानवरों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। इस दिशा में निगम की ओर से एक विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है जो आगामी 15 दिनों तक चलेगा। इस दौरान पालतू कुत्तों और बिल्लियों का पंजीकरण कराया जा सकेगा।
नगर निगम के अनुसार प्रत्येक पालतू कुत्ते और बिल्ली के रजिस्ट्रेशन के लिए सालाना 300 शुल्क निर्धारित किया गया है। यह नियम सभी पालतू जानवर पालकों पर लागू होगा।
Gwalior News: यदि किसी पालतू जानवर का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया तो संबंधित व्यक्ति को 3000 तक का जुर्माना देना होगा जो कि निर्धारित शुल्क का दस गुना है।
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