Gwalior News: अब पालतू कुत्तों और बिल्लियों का होगा रजिस्ट्रेशन! नहीं कराया तो भरना पड़ेगा 10 गुना जुर्माना, जानें नगर निगम का नया नियम

Gwalior News: अब पालतू कुत्तों और बिल्लियों का होगा रजिस्ट्रेशन! नहीं कराया तो भरना पड़ेगा 10 गुना जुर्माना, जानें नगर निगम का नया नियम

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  • Publish Date - October 12, 2025 / 09:05 AM IST,
    Updated On - October 12, 2025 / 09:05 AM IST

Gwalior News/Image Source: IBC24

HIGHLIGHTS
  • पालतू कुत्तों ओर बिल्ली का होगा रजिस्ट्रेशन,
  • नगर निगम ग्वालियर करेगा 15 दिन तक करेगा,
  • रजिस्ट्रेशन नही कराया तो देने होगा 10 गुना जुर्माना,

ग्वालियर: Gwalior News:  नगर निगम ग्वालियर ने शहर में पालतू जानवरों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। इस दिशा में निगम की ओर से एक विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है जो आगामी 15 दिनों तक चलेगा। इस दौरान पालतू कुत्तों और बिल्लियों का पंजीकरण कराया जा सकेगा।

नगर निगम के अनुसार प्रत्येक पालतू कुत्ते और बिल्ली के रजिस्ट्रेशन के लिए सालाना 300 शुल्क निर्धारित किया गया है। यह नियम सभी पालतू जानवर पालकों पर लागू होगा।

Gwalior News:  यदि किसी पालतू जानवर का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया तो संबंधित व्यक्ति को 3000 तक का जुर्माना देना होगा जो कि निर्धारित शुल्क का दस गुना है।

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ग्वालियर में पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं?

"ग्वालियर में पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन" नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे 15 दिवसीय अभियान के तहत किसी भी निकटवर्ती नगर निगम कार्यालय में कराया जा सकता है।

पालतू जानवर का रजिस्ट्रेशन शुल्क कितना है?

"पालतू जानवर का रजिस्ट्रेशन शुल्क" ₹300 प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है, जो कुत्ते और बिल्ली दोनों पर लागू होता है।

बिना रजिस्ट्रेशन के पालतू जानवर रखने पर क्या जुर्माना है?

"बिना रजिस्ट्रेशन के पालतू जानवर" रखने पर ₹3000 तक का जुर्माना लग सकता है, जो निर्धारित शुल्क का दस गुना है।