चुनाव से पहले सिंधिया समर्थक बीजेपी विधायक को बड़ा झटका! HC ने स्टे देने से किया इंकार, जाति प्रमाण पत्र से जुड़ा है मामला

Jajpal singh jajji news ग्वालियर की सिंगल बेंच ने अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी के उस आवेदन को खारिज कर दिया

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  • Publish Date - April 12, 2023 / 02:32 PM IST,
    Updated On - April 12, 2023 / 02:42 PM IST

Jajpal singh jajji news: ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ग्वालियर की सिंगल बेंच ने अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी के उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें चुनाव याचिका की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने चार मई की तारीख गवाही के लिए लगा दी है। याचिकाकर्ता को अपने गवाह उपस्थित रखने होंगे।

Jajpal singh jajji news: दरअसल बीजेपी के ही लड्डूराम कोरी ने साल 2018 में जज्जी के खिलाफ भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वे जज्जी से चुनाव हार गए। इसके बाद उनके खिलाफ 2019 में चुनाव याचिका हाई कोर्ट में दायर की। साथ ही एक रिट पिटीशन भी दायर की, जिसमें जज्जी के जाति प्रमाण पत्र को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट की एकलपीठ ने रिट पिटीशन का निराकरण करते हुए जज्जी का जाति प्रमाण पत्र रद कर दिया था। उनके खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था।

Jajpal singh jajji news: रिट पिटीशन के आदेश पर डबल बेंच ने रोक लगा दी, लेकिन चुनाव याचिका की सुनवाई एकलपीठ में की जा रही है। जज्जी ने न्यायालय में भारतीय दंड सहिता की धारा 10 के तहत एक आवेदन पेश किया। उसकी ओर से तर्क दिया गया कि डबल बेंच ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। जब तक रिट अपील का फैसला नहीं आता है तो तब तक चुनाव याचिका की सुनवाई रोकी जाए।

Jajpal singh jajji news: इसके जवाब में लड्डूराम कोरी के अधिवक्ता संगम जैन ने तर्क दिया कि रिट पिटीशन जाति प्रमाण पत्र के खिलाफ की थी। रिट पिटीशन व चुनाव याचिका अलग-अलग हैं। इस कारण चुनाव याचिका की सुनवाई नहीं रोकी जा सकती है। कोर्ट ने जज्जी का आवेदन खारिज कर दिया और गवाही की तारीख निर्धारित कर दी।

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