Publish Date - February 13, 2025 / 01:03 PM IST,
Updated On - February 13, 2025 / 01:03 PM IST
UP News. Source : IBC24 File Photo
HIGHLIGHTS
हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने आवारा गायों को लेकर प्रदेश के 13 जिलों के कलेक्टर्स को नोटिस जारी किया है।
सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ये गंभीर विषय है, गौमाता सड़को पर घूम रही है।
ग्वालियर के सीनियर एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर ने जनहित याचिका लगाई थी।
ग्वालियर। High Court on Stray Cows : मध्यप्रदेश के हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने आवारा गायों को लेकर प्रदेश के 13 जिलों के कलेक्टर्स को नोटिस जारी किया है। इतना ही नहीं के कलेक्टर्स के अलावा केंद्र ओर राज्य शासन को भी नोटिस जारी किया है। सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ये गंभीर विषय है, गौमाता सड़को पर घूम रही है। जबकि कई गौमाता के सरंक्षण को लेकर काफी सरक्लूयर है।
हाईकोर्ट ने कहा कि उनके सड़कों पर घूमने से हादसे हो रहे है। प्रशासन भी कोर्ट उचित उपाय बताएं, जिससे विस्तृत ऑर्डर किया जा सकें। कोर्ट ने इस मामले में 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। बता दें कि ग्वालियर के सीनियर एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर ने जनहित याचिका लगाई थी।
1. ग्वालियर हाईकोर्ट ने आवारा गायों को लेकर क्या आदेश दिया?
ग्वालियर हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश के 13 जिलों के कलेक्टर्स, केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि सड़कों पर घूम रही गायों की समस्या गंभीर है और इसके कारण हादसे हो रहे हैं।
2. हाईकोर्ट ने आवारा गायों के मामले में क्या कहा?
हाईकोर्ट ने कहा कि यह एक गंभीर विषय है और गौमाता के संरक्षण के लिए कई आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन फिर भी ये गायें सड़कों पर घूम रही हैं, जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। प्रशासन से उचित उपाय की मांग की है।
3. इस मामले में हाईकोर्ट ने क्या कदम उठाया है?
हाईकोर्ट ने प्रशासन से 4 सप्ताह के भीतर इस मामले में जवाब देने का आदेश दिया है और इसे लेकर विस्तृत ऑर्डर देने का संकेत दिया है।
4. आवारा गायों के मुद्दे पर जनहित याचिका किसने दायर की थी?
ग्वालियर के सीनियर एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर ने इस मामले में जनहित याचिका दायर की थी।
5. हाईकोर्ट का आवारा गायों पर क्या रुख है?
हाईकोर्ट ने आवारा गायों को लेकर प्रशासन से जवाब मांगा है और इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है, जिससे इस पर जल्द ही कोई समाधान निकाला जा सके।