MP Congress District Executive News: प्रदेश कांग्रेस का बड़ा एक्शन, इन 4 जिलों की कार्यकारिणी भंग, AICC के निर्देश के बाद लिया गया फैसला

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MP Congress District Executive News: प्रदेश कांग्रेस का बड़ा एक्शन, इन 4 जिलों की कार्यकारिणी भंग, AICC के निर्देश के बाद लिया गया फैसला

  • Reported By: Naveen Singh

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  • Publish Date - February 13, 2026 / 12:53 PM IST,
    Updated On - February 13, 2026 / 12:55 PM IST

MP Congress District Executive News/Image Source: symbolic

HIGHLIGHTS
  • मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ा फैसला
  • चार जिलों की कार्यकारिणी भंग
  • छिंदवाड़ा-सागर समेत 4 जिलों में संगठन भंग

भोपाल: MP Congress District Executive News:  मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बड़ा संगठनात्मक फैसला लेते हुए प्रदेश के चार जिलों की जिला कार्यकारिणी भंग कर दी है। जिन जिलों की कार्यकारिणी निरस्त की गई है उनमें छिंदवाड़ा, सागर, मऊगंज और झाबुआ शामिल हैं।

AICC के निर्देश के बाद किया गया भंग (Madhya Pradesh Congress Decision)

MP Congress District Executive News:  जानकारी के अनुसार यह निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशों के बाद लिया गया है। AICC ने हाल ही में सभी राज्यों को स्पष्ट निर्देश जारी किए थे कि जिला कार्यकारिणी का गठन नई गाइडलाइन के अनुसार किया जाए। नई व्यवस्था के तहत छोटे जिलों में अधिकतम 31 और बड़े जिलों में 51 से अधिक सदस्य कार्यकारिणी में नहीं होने चाहिए।

250 से अधिक पदाधिकारी बनाए जाने पर सवाल (MP Congress District Executive Dissolved)

MP Congress District Executive News:  जानकारी के मुताबिक AICC के निर्देश जारी होने के दो दिन पहले ही इन चारों जिलों में नई कार्यकारिणी घोषित की गई थी। खासतौर पर छिंदवाड़ा जिले में 250 से ज्यादा पदाधिकारी बनाए जाने की बात सामने आई जिसके बाद संगठनात्मक अनुशासन और संरचना को लेकर सवाल उठे।

यह भी पढ़ें

"मध्य प्रदेश कांग्रेस जिला कार्यकारिणी भंग" क्यों की गई?

AICC की नई गाइडलाइन के अनुसार सदस्य संख्या निर्धारित सीमा से अधिक होने के कारण चार जिलों की कार्यकारिणी भंग की गई।

"छिंदवाड़ा कांग्रेस कार्यकारिणी विवाद" क्या है?

छिंदवाड़ा में 250 से अधिक पदाधिकारी बनाए जाने की खबर सामने आने के बाद संगठनात्मक नियमों के उल्लंघन पर सवाल उठे।

"AICC नई गाइडलाइन जिला कार्यकारिणी" में क्या नियम हैं?

नई गाइडलाइन के तहत छोटे जिलों में अधिकतम 31 और बड़े जिलों में 51 सदस्य ही जिला कार्यकारिणी में शामिल किए जा सकते हैं।