Indore High Court: क्या नौकरी से निकाले गए BSF जवान को दोबारा मिलेगी नियुक्ति? जानें बीएसएफ भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
Indore High Court: इंदौर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ में भर्ती को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है।
Indore High Court/Photo Credit: Social Media
- इंदौर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने राहुल जाटव की बीएसएफ में दोबारा नियुक्ति के आदेश दिए
- राहुल ने भर्ती के समय लंबित आपराधिक मामले की जानकारी स्वयं दी थी, इसके बावजूद सेवा समाप्त कर दी गई थी
- आपराधिक मामले में बरी होने के बाद भी विभाग ने नियुक्ति नहीं दी, जिस पर हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया
इंदौर। Indore High Court: MP के इंदौर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ में भर्ती को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने शिवपुरी के रहने वाले राहुल जाटव को बड़ी राहत देते हुए बीएसएफ में दोबारा नियुक्ति देने के आदेश जारी किए हैं। राहुल को एक विचाराधीन आपराधिक मामले की जानकारी स्वयं देने के बावजूद नौकरी से हटा दिया गया था। बाद में उसी मामले में बरी होने के बावजूद विभाग ने उन्हें वापस नियुक्त नहीं किया, जिसके खिलाफ दायर रिट अपील पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है।
लंबित आपराधिक मामले की दी थी जानकारी
Indore High Court दरअसल, शिवपुरी जिले के रहने वाले राहुल जाटव ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा पास करने के बाद अक्टूबर 2023 में बीएसएफ में नियुक्ति हासिल की थी। जॉइनिंग के दौरान डिक्लेरेशन फॉर्म में उन्होंने ईमानदारी से अपने खिलाफ धारा 323 और 325 के तहत लंबित आपराधिक मामले की जानकारी दी थी। इसी आधार पर नवंबर 2023 को विभाग ने उनकी सेवा समाप्त कर दी। हालांकि कुछ ही दिनों बाद संबंधित आपराधिक मामले में कोर्ट ने राहुल जाटव को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। इसके बाद उन्होंने बीएसएफ में दोबारा नियुक्ति के लिए आवेदन किया, लेकिन विभाग ने उसे स्वीकार नहीं किया। इसके खिलाफ उन्होंने पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया।
तत्काल पुनः नियुक्त करने के निर्देश
Indore High Court इसके बाद अधिवक्ता अमृता जैन के माध्यम से वर्ष 2024 में डबल बेंच के समक्ष रिट अपील दायर की गई। हाल ही में मामले की सुनवाई के बाद डबल बेंच ने राहुल जाटव के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बीएसएफ को उन्हें तत्काल पुनः नियुक्त करने के निर्देश दिए। अधिवक्ता अमृता जैन ने बताया कि आदेश के पालन के लिए जल्द ही विभाग को प्रतिवेदन सौंपा जाएगा और विभाग के जवाब के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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