बड़ा फैसला! आरक्षण भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, 14% आरक्षण पर ही होगी भर्ती

Highcourt decision on OBC reservation इदौर हाईकोर्ट ने आरक्षण को लेकर सुनाया फैसला, कहा 14% आरक्षण पर ही होगी भर्ती

बड़ा फैसला! आरक्षण भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, 14% आरक्षण पर ही होगी भर्ती

Highcourt decision on OBC reservation

Modified Date: February 21, 2023 / 08:00 pm IST
Published Date: February 21, 2023 7:51 pm IST

Highcourt decision on OBC reservation: इंदौर। इंदौर हाई कोर्ट खंड पीठ में पुलिस आरक्षक भर्ती 2020-21 में ओबीसी आरक्षण को लेकर लगाई गई एक याचिका में इंदौर खंडपीठ ने 14% पर ही आरक्षण देते हुए भर्ती की जाए। दरअसल हाईकोर्ट वकील हितेश बहरानी के माध्यम से पुलिस आरक्षक भर्ती में चयनित हुए याचिकाकर्ता का 27% ओबीसी आरक्षण बढ़ाए जाने से चयन नहीं हो पाया जिसके कारण उन्होंने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी।

Highcourt decision on OBC reservation: साल 2019 में अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए लोकसेवा आरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 पारित करते हुए शिक्षा में प्रवेश और अन्य राज्य सेवाओं में ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया था। 2020-21 में पीईबी ने पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। आरक्षक के 6,000 पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा में ओबीसी वर्ग को संशोधित अधिनियम के तहत 27% पर आरक्षण दिया गया।

Highcourt decision on OBC reservation: याचिकाकर्ता राहुल शर्मा इस परीक्षा में शामिल हुए थे उन्हें अनारक्षित वर्ग से आवेदन किया था। 2021 में लिखित परीक्षा में वह सफल हुए और 2022 में फिजिकल भी हुआ। आरक्षक भर्ती की अंतिम सूची में याचिकाकर्ता का नाम नहीं था वह 0.98 अंक से चयनित होने से चूक गए थे । उन्होंने 2019 के संशोधनों को चुनौती देते हुए अभिभाषक हितेश बेहरानी के माध्यम से उच्च न्यायालय में चुनौती दी। इंदौर खंडपीठ ने आरक्षक भर्ती सूची पर रोक लगाते हुए शासन से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है।

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