Indore Triple Talaq News: पति ने व्हाट्सएप पर भेजा ‘तलाक-तलाक-तलाक’, फिर पत्नी से तोड़ दिया रिश्ता, अब पुलिस ने दर्ज की FIR

Indore Triple Talaq News: पति ने व्हाट्सएप पर भेजा 'तलाक-तलाक-तलाक', फिर पत्नी से तोड़ दिया रिश्ता, अब पुलिस ने दर्ज की FIR

  • Reported By: Anshul Mukati

    ,
  •  
  • Publish Date - November 4, 2025 / 03:36 PM IST,
    Updated On - November 4, 2025 / 05:14 PM IST

Indore Triple Talaq News/Image Source: IBC24

HIGHLIGHTS
  • पति ने WhatsApp पर भेजा तीन तलाक
  • शादी के दो साल बाद तीन तलाक
  • पत्नी की शिकायत पर जांच शुरू

इंदौर: Indore Triple Talaq News:  शहर में तीन तलाक से जुड़ा एक अनोखा मामला सामने आया है जिसमें पीड़िता को उसके पति ने व्हाट्सएप पर तलाक-तलाक-तलाक लिखकर संदेश भेजा और रिश्ता तोड़ दिया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर अलग-अलग धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पत्नी की शिकायत पर जांच शुरू

यह मामला तुकोगंज थाना क्षेत्र का है जहां रहने वाली एक मुस्लिम महिला ने अपने पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी करीब दो वर्ष पहले खजराना निवासी एक युवक से पारिवारिक रजामंदी से हुई थी। विवाह अच्छे माहौल में हुआ था, लेकिन शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा।

पति ने WhatsApp पर भेजा तीन तलाक

Indore Triple Talaq News:  पीड़िता के मुताबिक ससुराल वालों की मांग पूरी करने के लिए उसके परिवार ने मकान तक गिरवी रखकर 5 लाख रुपए दिए थे। विवाह के समय परिवार ने सोने-चांदी के गहने और गृहस्थी का सामान भी ससुराल पक्ष को दिया था। इसके बावजूद प्रताड़ना जारी रही। महिला ने आरोप लगाया कि अब उसका पति दूसरी शादी करने की तैयारी में है और उसने उसके सभी गहने और सामान हड़प लिए हैं। जब उसने विरोध किया, तो पति ने व्हाट्सएप पर तीन तलाक का संदेश भेजकर रिश्ता तोड़ दिया। मामले में पुलिस ने तीन तलाक अधिनियम की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

यह भी पढ़ें

तीन तलाक व्हाट्सएप से कैसे हुआ?

तीन तलाक अधिनियम के तहत अगर पति व्हाट्सएप, एसएमएस या किसी डिजिटल माध्यम से "तलाक-तलाक-तलाक" कहकर विवाह समाप्त करता है, तो यह गैरकानूनी माना जाता है और इसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है।

तीन तलाक केस में पीड़िता क्या कर सकती है?

पीड़िता पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकती है, और अदालत से संरक्षण, हर्जाना और गहनों या अन्य संपत्ति की वापसी की मांग कर सकती है।

इंदौर में तीन तलाक के खिलाफ कानून क्या कहता है?

भारत में मुस्लिम महिलाओं के लिए तीन तलाक पर प्रतिबंध है। तीन तलाक देना अपराध है और दोषी पति को जेल की सजा हो सकती है।