Jabalpur High Court Denies to Stop Bulldozer

हाईकोर्ट ने बुल्डोजर पर ब्रेक लगाने से किया इंकार, कहा- सुनवाई योग्य नहीं है ये याचिका

हाईकोर्ट ने बुल्डोजर पर ब्रेक लगाने से किया इंकार, कहा- सुनवाई योग्य नहीं है ये याचिका! Jabalpur High Court Denies to Stop Bulldozer

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:11 PM IST, Published Date : April 21, 2022/11:49 pm IST

जबलपुर: Denies to Stop Bulldozer मध्य प्रदेश में भू माफिया पर गरज रहे बुलडोजर के खिलाफ दायर जनहित याचिका का जबलपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस मामले में कोर्ट ने विस्तृत आदेश सुनाया है।

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Denies to Stop Bulldozer कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ना तो पीड़ित है और ना ही पीड़ित से उसका कोई सीधा सरोकार है, लिहाजा ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। हाईकोर्ट ने अपनी सुनवाई में कहा कि अगर किसी पीड़ित के साथ गलत हो रहा है तो वो सीधे न्यायिक प्रक्रिया को अपनाते हुए अपनी समस्या हाईकोर्ट के सामने रख सकता है,  जिस पर कोर्ट सुनवाई करेगा। पीड़ित अपने अधिकारों के लिए लड़ाई खुद लड़ सकता है।

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दरअसल, अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर प्रदेश में हो रही बुलडोजर कार्रवाई को मौलिक अधिकारों का हनन बताते हुए कहा था कि ऐसी कार्रवाई से आम जनता में डर का माहौल बन रहा है, लिहाजा, कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।

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